बड़ी खबर: आर्यन खान को राहत नहीं, कस्टडी की अवधि बढ़ी : अगली सुनवाई बुधवार को -

आर्यन खान को राहत नहीं, अगली सुनवाई बुधवार को  - 
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Aryan khan

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बड़ी खबर: आर्यन खान को राहत नहीं, कस्टडी की अवधि बढ़ी : अगली सुनवाई बुधवार को  - V

मुंबई। ड्रग्स मामले में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज (11 अक्टूबर) कोई राहत नहीं मिली है। मुंबई सेशन कोर्ट ने उनकी सुनवाई 13 अक्टूबर तक टाल दी है। तब तक आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में रहना होगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) उसी दिन यानी बुधवार को ही अपना जवाब दाखिल करेगा। जज वीवी पटेल ने एनसीबी को बुधवार तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई 13 अक्टूबर को दोपहर 2.45 बजे तय की गई है। आर्यन की जमानत याचिका इस आधार पर दी गई है कि उनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। आर्यन के वकील ने उनकी ओर से पक्ष रखा कि अन्य आरोपियों के पास ड्रग्स मिले हैं जिसके आधार पर उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता।

कोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत याचिका

8 अक्टूबर को मुंबई की लोअर कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट में वकीलों के बीच काफी देर बहस चली जिसके बाद याचिका खारिज कर दी गई। आर्यन को आर्थर रोड जेल में स्पेशल क्वॉरंटीन सेल में रखा गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा था कि उन धाराओं में जमानत याचिका पर सुनवाई करने का पावर उनके पास नहीं है। आरोपियों के वकीलों को सेशन कोर्ट जाना चाहिए। आर्यन खान सहित तीनों आरोपियों के वकील सेशन कोर्ट नहीं जा पाए थे क्योंकि ऑर्डर आने में शाम हो गया था। फिर शनिवार और रविवार की वजह से कोर्ट बंद रहा।

शाहरुख के ड्राइवर से पूछताछ
शनिवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने शाहरुख खान के ड्राइवर राजेश मिश्रा से लंबी पूछताछ की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में यह खुलासा हुआ है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और प्रतीक गाबा एक साथ आर्यन के बंगले मन्नत से गाड़ी से निकले थे। सभी एक साथ क्रूज पार्टी पहुंचे थे। जांच में आगे की जानकारी के लिए एनसीबी ने ड्राइवर का बयान दर्ज किया है।

क्रूज पर छापेमारी

एनसीबी ने 2 अक्टूबर की देर रात आर्यन सहित 8 अन्य लोगों को मुंबई के एक क्रूज शिप से पकड़ा था। छापेमारी में एनसीबी ने कई प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद किए। जिसके बाद आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।