अंतर राज्‍जीय गांजा तस्‍कर को न्‍यायालय ने सुनाई 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

न्‍यायालय ने सुनाई 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
 
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अंतर राज्‍जीय गांजा तस्‍कर को न्‍यायालय ने सुनाई 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

भोपाल। जिला भोपाल के माननीय न्‍यायालय विशेष न्‍यायालय एनडीपीएस एक्‍ट भोपाल के न्‍यायालय ने अंतर राज्‍जीय गांजा तस्‍कर संतोष प्रधान को दोषी पाते हुए धारा 8(सी)20(बी)(ii)(बी) के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रूपये के अर्थदंड से द‍ंडित किया। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री नीरेन्‍द्र शर्मा एवं श्री विक्रम सिंह एडीपीओ द्वारा की गयी। 

मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि दिनांक 04.11.15 को शाम 5:30 बजे रेल्‍वे स्‍टेशन भोपाल के मुसाफिर खाना पर प्‍लेटफार्म नंबर 1 पर यात्रियों के सामान की चेकिंग के दौरान आरोपी संतोष प्रधान के पास मौजूद बैग से तत्‍समय मौके पर उपस्थित पुलिस बल को गांजे की गंध आयी जिसे पुलिस द्वारा चेक करने पर बैग के अंदर 11 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा मिला। इस संबंध में थाना जीआरपी भोपाल द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दंडित किया गया।