बड़ी खबर: पति की मौत पर शिक्षिका को मिली 8 लाख रू बीमा व अनुग्रह राशि -

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा संज्ञान लेने पर -
 
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पति की मौत पर शिक्षिका को मिली 8 लाख रू बीमा व अनुग्रह राशि -

भोपाल। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा संज्ञान लेने पर शिक्षक पति के साथ सास-ससुर की भी मौत हो जाने पर शिक्षिका पत्नी को 8 लाख रूपये की बीमा व अनुग्रह राशि प्राप्त हो गई है। 

उल्लेखनीय है कि रीवा जिले में कोरोना महामारी से शिक्षिका श्रीमती प्रवीणा कुमारी के शिक्षक पति के साथ सास-ससुर की भी मौत हो गई थी। इन गहरे जख्मों के बीच उनकी गोद में छह माह का बेटा बचा, जो अब पिता के साये से वंचित होकर अनाथ हो गया है। एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित ‘‘शिक्षक पति के साथ ससुर की मौत, छह माह का बेटा अनाथ’’ शीर्षक खबर पर संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने प्रकरण क्र. 3347/रीवा/2021 दर्जकर कमिश्नर, रीवा संभाग से प्रकरण की जांच कराकर प्रतिवेदन मांगा था।

इस पर कमिश्नर रीवा की ओर से सीएमएचओ, रीवा द्वारा आयोग को अवगत कराया गया है कि स्व. श्री भूपेन्द्र मिश्रा, जो शिक्षक के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने 20 अप्रैल 2021 को सामान्य सर्दी जुकाम के लक्षण होने से स्थानीय चिकित्सकों से परामर्श लिया। चूंकि भूपेन्द्र मिश्रा के भाई भोपाल में रहते थे, इस कारण वे अपना इलाज कराने भोपाल चले गये। भोपाल में उनकी कोरोना रिपोर्ट पाॅजिटिव पाई गई और वह एम्स अस्पताल भोपाल में भर्ती रहे, जहां 15 मई 2021 को उनकी मृत्यु हो गई। स्व. भूपेन्द्र मिश्रा के माता-पिता भी कोराना पाॅजिटिव थे और उनकी भी पहले ही मृत्यु हो गई थी। श्री मिश्रा जिस स्कूल मे पदस्थ थे, वहां से प्राप्त बताया गया कि स्व. श्री मिश्रा की पत्नी श्रीमती प्रवीणा कुमारी को विभागीय बीमा की देय राशि के रूप में 2.50 लाख रूपये, विभागीय अनुग्रह राशि के रूप में 50 हजार रूपये एवं राज्य शासन द्वारा अनुग्रह राशि के रूप में पांच लाख रूपये, कुल 8 लाख रूपये का भुगतान किया जा चुका है। चूंकि मृतक शिक्षक की पत्नी को देय सारा भुगतान प्राप्त हो चुका है। अतः आयोग में यह प्रकरण अब समाप्त कर दिया गया है।

आयोग में मामला आने पर शिक्षक को मिला 12 माह का लंबित वेतन

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में मामला आने पर एक माध्यमिक शाला शिक्षक को उनके 12 माह का लंबित वेतन प्राप्त हो चुका है। उल्लेखनीय है कि शासकीय माध्यमिक विद्यालय, दातरदा कलां, जिला श्योपुर में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक श्री रायसाहब चतुर्वेदी ने  16 जुलाई 2021 को आयोग में आवेदन लगाया कि विभागीय प्रक्रिया में देरी के कारण उन्हें बीते 12 महीनों से वेतन नहीं मिला है। वेतन भुगतान ना होने से उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है। उन्हें लंबित वेतन दिलाया जाये। आवेदन मिलने पर आयोग ने प्रकरण क्र. 5202/श्योपुर/2021 दर्जकर इसमें जिला शिक्षाधिकारी, श्योपुर को समुचित कार्यवाही कर प्रतिवेदन देने को कहा था।

इस पर जिला शिक्षाधिकारी, श्योपुर ने आयोग को प्रतिवेदन दिया है कि आवेदक को उसके 12 महीने के लंबित वेतन का पूर्ण भुगतान एक सितम्बर 2021 को उनके बैंक खाते में कर दिया गया है। आवेदक ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। चूंकि आवेदक की समस्या का अंतिम निराकरण हो चुका है। अतः आयोग में यह प्रकरण समाप्त कर दिया गया है।