कारावास : सेवा सहकारी समिति में गबन करने वाले कर्मचारी को 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड

सेवा सहकारी समिति में गबन करने वाले कर्मचारी को 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड
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सेवा सहकारी समिति में गबन करने वाले कर्मचारी को 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड

सीधी। आरोपी सूर्यमणि सोनी पिता मुन्नीलाल सोनी उम्र-58 वर्ष निवासी करौंदिया दक्षिण टोला सीधी वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 के दौरान सहकारी समिति कंधवार में समिति सेवक के रूप में पदस्थ था। वर्ष 2006 में सहायक पंजीयक अंकेक्षण द्वारा उपपंजीयक को अभियुक्तं के कार्यकाल का विशेष ऑडिट किए जाने का निर्देश किया गया था, जिसके पालन में उपपंजीयक द्वारा विशेष ऑडिट कर रिपोर्ट प्रस्तुात किया, जिसमें आरोपी पर 14,21,395/- रूपए बकाया निकाल कर अभियुक्त द्वारा गबन किया जाना निर्धारित किया गया है। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी चुरहट द्वारा थाना रामपुर नैकिन को अभियुक्ता के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किए जाने बावत लेख किया गया। साथ ही शाखा प्रबंधक जिला सहकारी बैंक सीधी द्वारा भी थाना प्रभारी रामपुर नैकिन को अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किए जाने बावत लिखा गया। तब थाना प्रभारी रा. नै. द्वारा अपराध क्र. 238/06 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रे्ट प्रथम श्रेणी रा.नै. के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां शासन की तरफ से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने प्रकरण क्र. 1682/13 धारा 409 आईपीसी में 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।