आज से 19 दिन तक तबादलों पर से प्रतिबंध हटा,विभागों में प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी -

विभागों में प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी -
 
 | 
1

File photo

आज से 19 दिन तक तबादलों पर से प्रतिबंध हटा,विभागों में प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी -

 भोपाल । मध्‍यप्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के स्‍थानान्‍तरण पर से कल यानि 17 सितम्‍बर से 5 अक्‍टूबर 2022 तक तबादलोंं पर से प्रतिबंध हटाने के आदेश जारी किये हैं। सामान्‍य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिये है। इस आदेश के बाद प्रदेश के सभी विभागों में स्‍थानान्‍तरण की तैयारियों चल रही है। आज प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के प्रदेश दौरे से लौटने के बाद सभी मंत्री भी राजधानी में उपलब्‍ध होंगे। राज्य के अधिकांश मंत्री लंबे समय से तबादलों पर से रोक हटाने की मांग कर रहे थे। आदेश के अनुसार राज्य शासन द्वारा 17 सितंबर से 5 अक्टूबर 2022 की अवधि के लिए स्थानांतरण से प्रतिबंध को शिथिल कर दिया गया है। इस अवधि में सभी विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण कर सकेंगे।

2

सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि स्थानांतरण नीति में 24 जून 2021 को जारी स्थानांतरण नीति की कंडिका 7 में दिनांक 1/4/2020 से 30/6/2021 के स्थान पर दिनांक 1/9/ 2021 से 16/9/2022 एवं कंडिका 41 में दिनांक 31 जुलाई 2021 के स्थान पर दिनांक 5 अक्टूबर 2022 पढ़ा जाएगा।

जानकारों के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव 2023 से पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी के अन्‍तर्गत कई जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के भी तबादले किये जाने की तैयारी की जा रही है। राज्य और जिला स्तर के अधिकारी, कर्मचारी ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। सामान्‍य प्रशासन विभाग सहित सभी विभाग, संभाग आयुक्त, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को आदेश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण पर कल 17 सितंबर से प्रतिबंध हट जाएगा। 19 दिन 5 अक्टूबर तक जिला और राज्य संवर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले होंगे। 

बता दें कि इस साल सरकार ने एक से 31 जुलाई तक तबादले करने की घोषणा की थी। इस अवधि को तीन बार बढ़ाकर 31 अगस्त तक तबादले किए गए। फिर भी कर्मचारी संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि कर्मचारियों की भारी मांग के बावजूद अतिवृष्टि, बाढ़ के कारण व्यापक स्तर पर तबादले नहीं हो सके। जिसके कारण दुखी कर्मचारी अब इस बार हर हाल में अपने तबादले की प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं। पिछली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तबादलों पर से प्रतिबंध हटाए जाने की जानकारी दी थी। साथ ही कहा था कि प्रशासनिक और मानवीय दृष्टि से जो जरूरी हों, वही तबादले किए जाएं। यह छूट अखिल भारतीय सेवा, न्यायिक सेवा और मंत्रालय सेवा के अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।

सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नीति में प्रस्तावित किया गया है कि जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जिला संवर्ग के कर्मचारी और राज्य संवर्ग के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले होंगे। राज्य संवर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियोंं के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन से होंगे। किसी भी संवर्ग में अधिकतम 20 प्रतिशत तक तबादले किए जा सकेंगे। संवर्ग यदि 200 का है तो 20 प्रतिशत, 201 से दो हजार का है तो दस प्रतिशत और दो हजार से अधिक होने पर पांच प्रतिशत तबादले होंगे।

अनुसूचित क्षेत्रों में पहले रिक्त पदों को भरा जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र से यदि गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण होता है तो संबंधित स्थान की पूर्ति होने पर ही कार्यमुक्त किया जाएगा। तीन साल से एक स्थान पर पदस्थ अधिकारियों को जिले से बाहर प्राथमिकता के आधार पर पदस्थ किया जाएगा। पति-पत्नी को एक स्थान पर पदस्थ करने, कैंसर, किडनी खराब होने, हृदय रोग, कोरोना की वजह से गंभीर बीमारी होने पर स्थानांतरण में प्राथमिकता मिलेगी। साभार राजकाज।