सरकारी कर्मचारी के लिए बड़ी खबर,अनुकंपा नियुक्ति पर मप्र हाईकोर्ट का बड़ा फैसला -

अनुकंपा नियुक्ति पर मप्र हाईकोर्ट का बड़ा फैसला -
 
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सरकारी कर्मचारी के लिए बड़ी खबर,अनुकंपा नियुक्ति पर मप्र हाईकोर्ट का बड़ा फैसला -

जबलपुर। अनुकंपा नियुक्ति पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारी के परिवार में अनुकंपा नियुक्ति को अवैध करार दिया है यानि यदि परिवार का कोई एक सदस्य शासकीय कर्मचारी है तो दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा।

मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की युगलपीठ ने  हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों पर सहमति जताते हुए अनुकंपा नियुक्ति दिलाने का आग्रह करते हुए दायर की गई अपील निरस्त कर दी।

कोर्ट ने कहा कि परिवार का एक सदस्य सरकार, सरकारी निगम, बोर्ड,आयोग या परिषद में सेवारत है तो दूसरे किसी सदस्य को पात्र होने के बावजूद अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। बाहर रहने के बावजूद सरकारी नौकरी करने वाला सदस्य परिवार के अंतर्गत ही माना जाएगा। शोसल मीडिया।