सीईओ जिला पंचायत द्वारा 27 ग्राम पंचायतों के सरपंच,सचिव एवम संबंधितों को धारा 89 के तहत सुनवाई हेतु पत्र जारी -

धारा 89 के तहत सुनवाई हेतु पत्र जारी -
 
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सीईओ जिला पंचायत द्वारा 27 ग्राम पंचायतों के सरपंच,सचिव एवम संबंधितों को धारा 89 के तहत सुनवाई हेतु पत्र जारी -

रीवा। स्वप्निल वानखड़े IAS मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा म. प्र. पंचायतराज एवम ग्राम स्वराज अधिनियम 1983 कि धारा 89 के तहत विहित प्रधिकारी के रूप में ग्राम पंचायतों में विभिन्न निर्माण कार्यो में की गई अनियमितता के कारण

तत्कालीन सरपँच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, उपयंत्री एवम अन्य दोषी अधिकारी/कर्मचारी को उचित अवसर प्रदाय कर निराकरण किये जाने (संलग्न सूची) अनुसार निर्धारित दिनांक में उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया।

जारी लिस्ट का अवलोकन करें -

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