दहेज हत्या : दहेज हत्या के मामले में पति को सात साल की जेल...

दहेज हत्या के मामले में पति को सात साल की जेल
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File photo

दहेज हत्या के मामले में पति को सात साल की जेल

सतना जिले के रामनगर थाना अंतर्गत सरिया ग्राम मे दहेज प्रताड़ना से तंग आगर नवविवाहिता की मौत के मामले मे आरोप पति को प्रथम अपर सत्र जिला न्यायाधीश दीपक शर्मा द्वारा 7 वर्ष की सजा एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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आरोपित द्वारा पत्नी को सोने की चैन व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रातड़ित किया जाता था जिससे तंग आकर अपने आप को नवविवाहिता ने आग लगा ली थी और उसकी मौत हो गई थी।

आपको बता दें कि घटना 29 जुलाई 2018 की हैं जब रामनगर थाना अंतर्गत ग्राम सरिया में आरती साकेत ने शादी के चार साल बाद ही आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में मायके पक्ष के लोगों ने पति पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया था, जिसकी जांच रामनगर थाना पुलिस कर रही थी।

मायके पक्ष के लोगों का कहना था कि शादी के दो साल तक सब कुछ सही था लेकिन बाद में पति उमेश साकेत पिता ललुआ साकेत 30 वर्ष द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। जिससे तंग आकर नवविवाहिता ने खुद को आग लगा कर आत्महत्या कर ली थी।

इस मामले में जांच के बाद प्रकरण न्यायालय में चल रहा था जहां सुनवाई के बाद मंगलवार को न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक उमेश कुमार शर्मा द्वारा की पैरवी की गई। साभार