MP: हाईकोर्ट का बड़ा आदेश:निजी वाहन में दफ्तर जाते वक्त मौत होने पर नहीं मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति,याचिका खारिज -

निजी वाहन में दफ्तर जाते वक्त मौत होने पर नहीं मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति -
 
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MP: हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: निजी वाहन में दफ्तर जाते वक्त मौत होने पर नहीं मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, याचिका खारिज - 

कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। अनुकंपा नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है। निजी वाहन से दफ्तर जाते समय हुई मौत मामले पर अब अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी।

हाईकोर्ट ने बिजली कर्मचारी की बेटी की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया है। गरिमा भदौरिया ने बिजली विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। गरिमा के पिता कृष्ण कुमार सिंह भदौरिया की दफ्तर जाते समय मौत हुई थी। 24 अगस्त 2010 को रात में 11 बजे दफ्तर जाते समय कृष्ण कुमार सिंह भदौरिया की मौत हुई थी।

हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की और कहा कि निजी वाहन से दफ्तर जाते समय हुई मौत कार्यस्थल पर हुई दुर्घटना नहीं माना जा सकता है। याचिकाकर्ता के पिता की शिफ्ट रात 12 बजे थी और हादसा रात 11 हुआ था। हादसे को कार्यस्थल पर दुर्घटना नहीं माना जा सकता है।