छापा : तेल कारोबारी के यहां छापा, खाद्य तेल का ओवर स्टाक जब्त...

तेल कारोबारी के यहां छापा
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तेल कारोबारी के यहां छापा, खाद्य तेल का ओवर स्टाक जब्त

सतना राज्य शासन के मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री एवं जमाखोरों के विरुद्ध सख्त और सतत कार्यवाही के निर्देशों के अनुसार सतना जिले में कलेक्टर अनुराग वर्मा के निर्देशन में सघन कार्यवाही की जा रही है।

मंगलवार को जिला आपूर्ति अधिकारी केके सिंह और उनकी टीम ने प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान सतना शहर में मेसर्स आशा एंड आशा ट्रेडर्स आयल ग्रेन मर्चेंट व कमीशन एजेंट गोपाल कॉलोनी टिकुरिया टोला के यहां खाद्य तेलों की थोक व्यापारी की मान्य स्टॉक सीमा 500 क्विंटल से अधिक मात्रा में 1059 क्विंटल खाद्य तेल का स्टॉक पाए जाने पर प्रोपराइटर धर्मेंद्र सेवानी पिता स्व. परमानंद सेवानी के विरुद्ध म.प्र. खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी नियंत्रण आदेश 2022 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।

प्रतिष्ठान के निरीक्षण के दौरान जांच अधिकारियों के दल को दैनिक स्टॉक पंजी प्रस्तुत नहीं की गई। व्यापारी द्वारा अपने कारोबार परिसर में स्टॉक बोर्ड का प्रदर्शन भी नहीं किया गया। जांच दल द्वारा प्रतिष्ठान के स्टॉक की जांच करने पर मौके पर राईस ब्रान ऑयल 674 कि्ंवटल, रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल 273 कि्ंवटल, सोया रिफाइंड ऑयल 147 कि्ंवटल कुल 1059 कि्ंवटल खाद्य तेल पाया गया। मध्यप्रदेश खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी नियंत्रण आदेश 2022 की अनुसूची में व्यापारी के लिए एक साथ सभी खाद्य तेलों की स्टॉक सीमा थोक व्यापारी के लिए 500 कि्ंवटल खाद्य तेल होती है।

जांच दल ने प्राप्त 1059 कि्ंवटल खाद्य तेल से मान्य सीमा 500 कि्ंवटल घटाकर शेष 559 कि्ंवटल खाद्य तेल (273 कि्ंव. रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल, 147 कि्ंव. सोया रिफाइंड ऑयल, 174 कि्ंव. राइस ब्रान खाद्य तेल) को जब्त कर लिया है। लगभग 97 लाख 47 हजार 170 रुपए कीमत का यह जब्तशुदा खाद्य तेल अभिरक्षार्थ सुपुर्दगी में दिया गया है। प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर धर्मेंद्र सेवानी द्वारा म.प्र. खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी (नियंत्रण) आदेश 2022 का स्पष्ट उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय कार्यवाही की जा रही है।साभार