स्कूल बस से टक्कर मारकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास।

स्कूल बस से टक्कर मारकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास।
 
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File photo

स्कूल बस से टक्कर मारकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास।

नीमच। श्रीमती पुष्पा तिलगांम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा लापरवाहीपूर्वक रिवर्स में स्कूल बस को चलाकर टक्कर मारते हुवे एक महिला की मृत्यु कारित करने वाले आरोपी रघुवीरसिंह पिता चैनसिंह राजपूत, उम्र-29 वर्ष, निवासी-ग्राम आमलीखेड़ा, थाना नीमच सिटी, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304ए के अंतर्गत 01 वर्ष के कठोर कारावास व 1000रू. जुर्माने से दण्डित किया।

श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 07 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 23.09.2015 सुबह के लगभग 8 बजे ग्राम आमलीखेड़ा मेन चौराहा की हैं। घटना दिनांक को नानीबाई सुतार हेडपम्प पर पानी लेने जा रही थी उसी समय आरोपी स्कूल बस को लापरवाहीपूर्वक रिवर्स में चलाते हुए लाया और नानीबाई को टक्कर मारते हुए बस का पिछला पहिया उसके उपर चढा दिया। मौके पर होटल में चाय पी रहा फरियादी दिग्विजयसिंह, साक्षी गोपाल, नेपालसिंह व नरायणसिंह आ गये, जिन्होंने नानीबाई के परिवार वालों को बुलाया, इसी दौरान आरोपी बस छोडकर भाग गया। ईलाज के दौरान नानीबाई की मृत्यु हो गई थी, बाद में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 415/15, धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान बस को जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार करते हुए शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्णकर अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा लापरवाहीपूर्वक बस चलाते हुए टक्कर मारकर नानीबाई की मृत्यु कारित किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304ए के अंतर्गत 01 वर्ष के कठोर कारावास व 1000रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा की गई।