MP: रिश्वत लेते पकडी गई रीडर को सजा,लोकायुक्त ने पकडा था -

विशेष न्यायालय में भ्रष्टाचार  निवारण अधिनियम के दोष सिद्ध  -
 
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File photo

MP: रिश्वत लेते पकडी गई रीडर को सजा, लोकायुक्त ने पकडा था -

ग्वालियर। लोकायुक्त ग्वालियर द्वारा रिश्वत लेते पकडी गई नायब तहसीलदार ग्वालियर की रीडर का विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने दोष सिद्ध पाते हुये धारा 7 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

 वहीं 13 (1) डी, 13 (2) पीसी एक्ट 1988 में 4 वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 

विशेष लोक अभियोजक राखी सिंह के अनुसार नंदकिशोर लोधी पुत्र सूरज सिंह लोधी का फौती नामान्तरण कराने के एवज में लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर 23 फरवरी 2022 को रीडर अनीता श्रीवास्तव को 4 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडा था। अनीता श्रीवास्तव नायब तहसीलदार कुलदीपक दुबे की रीडर थी। 

यह मामला लोकायुक्त पुलिस ने विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ग्वालियर में प्रस्तुत किया था, जिस पर आज न्यायालय ने रिश्वत लेते पकडी गई आरोपी को सजा व अर्थदंड से दंडित किया। 

साभार- Sandhyadesh