स्कूली बच्‍चों पर बढ़ाया बस्‍ते का बोझ,तो होगी कार्रवाई,सभी स्कूलों को बाल आयोग के निर्देश जारी -

स्कूलों में बच्चों को बैग के लिए बाल आयोग ने दिए निर्देश -
 
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File photo

निजी शैक्षणिक संस्थान ज्यादा कमीशन के फेर में पाठ्यक्रम से बाहर की किताबों की सिफारिश पर लगेगी लगाम -

स्कूलों में बच्चों को बैग के लिए बाल आयोग ने दिए यह है निर्देश -

>> स्कूलों में बच्चों के वजन के अनुसार बस्ते का वजन होगा।
>> प्री-प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों के लिए बस्ता नहीं होगा, जबकि ग्यारवीं-बारहवीं में 35 से 40 किलो वजन के बच्चे के लिए बस्ते का वजन 3.5 किलोग्राम से पांच किलोग्राम तक होगा।
>> कक्षा प्राइमरी के लिए बच्चे का वजन 10 से 16 किलो होने पर कोई बस्ता नहीं।
>> कक्षा फर्स्ट ओर 2nd के लिए बच्चे का वजन 16 से 22 किलो, बस्ते का वजन 1 किलो 600 ग्राम से लेकर 2 किलो 200 ग्राम।
>> कक्षा थर्ड के लिए बच्चे का वजन 17 से 25 किलो, बस्ते का वजन 1 किलो 700 ग्राम से 2 -ढाई किलो।

>> पांचवी-छठी और सातवीं के बच्चों का वजन 20 से 30 किलो, बस्ते का वजन 2 से 3 किलो.आठवीं, नौवीं, दसवीं के बच्चे का वजन 25 से 45 किलो के बीच, बस्ते का वजन ढाई किलो से साढ़े 4 किलो के बीच।
आयोग ने अपने सर्वे में पाया कि, देश में कुल स्कूलों की संख्या में प्राइवेट और निजी स्कूल ज्यादा कमीशन के चक्कर में पाठ्यक्रम से बाहर की किताबों की सिफारिश करते हैं और बस्तों का बोझ बढ़ाते हैं।