MEETING : रेस्ट हाउस में नहीं होगीं बैठकें

रेस्ट हाउस में नहीं होगीं बैठकें
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रेस्ट हाउस में नहीं होगीं बैठकें

सतना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा द्वारा इस दौरान शासकीय भवनों, शासकीय कार्यालयों, शासकीय आवासों, शासकीय विश्रामगृहों तथा इनके परिसर (बाउन्ड्रीवाल) में राजनैतिक गतिविधियां प्रतिबंधित की गई है।

किसी भी राजनैतिक दल के पदाधिकारियों द्वारा सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस एवं शासकीय भवनों में बैठक आयोजित नहीं की जा सकेंगी। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सिटी मजिस्ट्रेट सतना, समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया है कि म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक भी जिले के भ्रमण पर रहेंगे,

सर्किट हाउस के साथ-साथ तहसील स्तर के सभी रेस्ट हाउस प्रेक्षकगण एवं शासन तथा निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के लिये आरक्षित रखे जायें। यदि राजनैतिक दल के पदाधिकारी सर्किट हाउस या विश्राम गृह में ठहरते हैं, तो उनसे नियमानुसार किराया जमा कराया जायेगा। यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगा।