मध्यप्रदेश राज्य शासन में सीधी भर्ती के पदों पर आयु सीमा में 3 साल की छूट -

राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए ओवरेज हो गए है उन्हें एक अवसर मिलेगा -
 
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File photo

मध्यप्रदेश राज्य शासन में सीधी भर्ती के पदों पर आयु सीमा में 3 साल की छूट -

भोपाल ।  राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा संबंधी निर्देश जारी किये गये है।

जानकारी अनुसार कोविड-19 के कारण विगत तीन वर्षों से भर्ती परीक्षाएं नियमित आयोजित नहीं की जा सकी हैं। अभ्यार्थियों के हितो को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन दिसम्बर 2023 तक अभ्यार्थियों की अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों की छूट भरे जाने वाले पदों के संबंध आदेश किए गए हैं।

3 साल की वृद्धि करेगी सरकार सिर्फ एक बार -

कोरोना के कारण पीएससी की परीक्षा नहीं दे पाए ओवर एज हो गए बच्चों के लिए एक बार के लिए 3 साल की वृद्धि करने का फैसला सरकार ने लिया है। इस दौरान जो राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए ओवरेज हो गए है उन्हें एक अवसर मिलेगा।