बड़ी खबर : अवैध मकान का सरकारी तौर पर मलिकाना हक प्रप्त करने का सुनहरा मौका

अवैध मकान पर मलिकाना हक प्रप्त करने का सुनहरा मौका
 | 
photo

File photo

अवैध मकान का सरकारी तौर पर मलिकाना हक प्रप्त करने का सुनहरा मौका

ग्वालियर 23 नवम्बर 2021/ सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे लोगों को अपने मकान का मालिकाना हक हासिल करने का सुनहरा मौका है। ऐसे लोगों को सरकार द्वारा धारण अधिकार अधिनियम के तहत आसान शर्तों पर मालिकाना हक दिया जा रहा है। इस सिलसिले में कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देश पर 25 नवम्बर को कलेक्ट्रेट परिसर में धारण अधिकार अधिनियम के तहत लोगों का पंजीयन करने के लिये विशेष शिविर आयोजित होने जा रहा है।

सोमवार को कलेक्टर श्री सिंह ने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि व्यवस्थित ढंग से शिविर आयोजित कर धारण अधिकार अधिनियम के तहत अधिक से अधिक लोगों को पंजीकृत करें। उन्होंने बैठक में मौजूद नगर निगम के अपर आयुक्त श्री आर के सक्सेना को निर्देश दिए कि शहर में लाउड स्पीकर इत्यादि के जरिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराएँ, जिससे अधिकाधिक लोग इस शिविर का लाभ उठा सकें।

ज्ञात हो वर्ष 2014 से पहले सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे लोगों को धारण अधिकार अधिनियम के तहत मालिकाना हक देने का प्रावधान है। इसके लिये सरकार ने आसान शर्तें बनाई हैं। वन टाईम प्रीमियम जमा कर संबंधित लोग अपने मकान का मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आशीष तिवारी, अपर जिला दण्डाधिकारी श्री इच्छित गढ़पाले व श्री एच बी शर्मा सहित जिले के सभी एसडीएम और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।