भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट मामले में सात आतंकियों को मिली फांसी, एक को उम्रकैद

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भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट मामले में सात आतंकियों को मिली फांसी

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24 फरवरी को NIA कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने आरोपियों को दोषी ठहराया था

भोपाल। लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में सभी आठ दोषियों को सजा सुनाई है। विशेष अदालत ने 7 दोषियों को फांसी और 1 को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बता दें कि इस ट्रेन ब्लास्ट में कुल 9 आतंकी शामिल थे। इनमें से एक सैफुल्लाह का पहले ही यूपी एटीएस एनकाउंटर कर चुकी है। मंगलवार रात करीब 8 बजे एनआईए कोर्ट का यह फैसला आया। उस वक्त कोर्ट में आठों आतंकी मौजूद थे। कोर्ट ने इस मामले में मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, सैयद अमीर हुसैन, आसिफ इकबाल को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं मोहम्मद आतिफ ईरानी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।

दरअसल, यह घटना साल 2017 की है, जब शाजापुर के पास जबड़ी रेलवे स्टेशन पर भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था। सुबह करीब पौने दस बजे ट्रेन में बम धमाका हुआ था। यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई थी। इस आतंकी घटना में 9 लोग घायल हुए थे। आरोपियों के खिलाफ पहले लखनऊ के एटीएस थाने में मामला दर्ज किया गया था। लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए बाद में इसकी जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली थी।

NIA ने इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया था। आरोपियों के खिलाफ देश के विरुद्ध जंग छेड़ने, टेरर फंडिंग, विस्फोटक और हथियार जुटाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। छानबीन में पता चला था कि आईएसआईएस ने युवकों का ब्रेनवॉश करके आतंकी संगठन में शामिल किया था। आईएसआईएस इन युवाओं को देश के खिलाफ होने वाली गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था। जांच में यह भी पता चला कि जाकिर नाइक के वीडियो दिखाकर युवाओं को उकसाया जाता था। इस केस में 21 मार्च, 2018 को आरोप तय किए गए थे। शुक्रवार यानी 24 फरवरी को NIA कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने आरोपियों को दोषी ठहराया था। वहीं मंगलवार को सभी की सजा मुकर्रर की गई।pariwartantv