उधम क्रांति योजना : जानिए आखिर क्या है उद्यम क्रांति योजना और कैसे ले सकते हैं इसका लाभ इस योजना को लेने के लिए क्या रहेगी अहर्ताऐ संबंधी पूरी खबर, देखिए हमारी खबर में

जानिए आखिर क्या है उद्यम क्रांति योजना और कैसे ले सकते हैं इसका लाभ इस योजना को लेने के लिए क्या रहेगी अहर्ताऐ संबंधी पूरी खबर

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उधम क्रांति योजना : जानिए आखिर क्या है उद्यम क्रांति योजना और कैसे ले सकते हैं इसका लाभ इस योजना को लेने के लिए क्या रहेगी अहर्ताऐ संबंधी पूरी खबर, देखिए हमारी खबर में

एमपी के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के लिए यह बड़ी योजना दी है। जहा इस योजना से युवाओं को व्यापार करने के लिए ऋण को दिया जाएगा है। जिससे युवा सशक्त हो सके और अपना खुद का उद्योग स्थापित कर सकें।

जानिए आखिर क्या है यह योजना

आपको बता दें कि इस योजना का लक्ष्य शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम/ स्वरोजगार करने के लिए बैंको के माध्यम से कोलेटरल के जरिए फ्री लोन उपलब्ध कराना है। साथ ही ब्या‍ज मे अनुदान सहायता के साथ ऋण लागत (Cost of Credit) कम कराकर परियोजना की व्यवहार्यता को बढ़ाना भी है। ताकि यह राज्य में अधिक से अधिक छोटे उद्यम स्थापित हो सकें। यही नहीं युवाओं की बेरोजगारी भी दूर हो सके। साथ ही साथ प्रदेश के युवा नौकरी के ऑप्शन के रूप में स्वरोजगार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी हो सकें।

कैसे पा सकते हैं आप इसका लाभ

आपको बता दें कि काफी साधारण है इसकी चयन प्रक्रिया जिनमें से आपके पास निम्न बिंदु होना चाहिए

• आयु 18 से 45 वर्ष के बीच।
• कम से कम 8वीं कक्षा पास ।
• परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक न हो
• किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था जै. -एमएफआई, NBFC, एसएसब, PACS आदि का स्वयं डिफाल्टर ना हो।
• वर्तमान में राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो।

जान ऐसे कैसे कर सकते हैं आवेदन

  1. विभाग द्वारा पात्रता परिक्षणोंपरांत आवेदन ऑनलाइन संबंधित बैंक शाखा में भेजा जाता है
  2. इसके बाद बैंक शाखा द्वारा अधिकतम 6 सप्ताह आरबीआई के नियमानुसार में आवेदन पर निर्णय लिया जायेगा
  3. प्रकरण स्वीकृत किये जाने की हालत में बैंक शाखा द्वारा 1 माह के भीतर लोन दिया जायेगा पोर्टल पर पृविष्टि की जायेगी।
  4. बैंक शाखा द्वारा हितग्राही के पक्ष में ब्याज अनुदान ,ऋण गारंटी फीस अनुदान ऑनलाइन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से क्लेम किया जायेगा
  5. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा अनुदान राशि हितग्राही के ऋण खाते में ऑनलाइन प्रक्रिया से सीधे हस्तांतरित की जायेगी यानी डीबीटी ।
  6. योजना के बारे में अधिक जानकारी हेतु सम्बंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में संपर्क सीधा किया जा सकता है

वही हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रोसेस हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की सुविधा वित्तीय प्रावधान वित्तीय सहायता के रूप में वितरित ऋण पर 3% प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान और बैंक ऋण गारंटी फीस, अधिकतम 7 वर्षो के लिये दिए जाने का प्रावधान है।newse7live