CURFEW : दिल्ली में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू जारी,सोमवार सुबह तक रहेगा लागू, ट्रेन या प्लेन यात्रियों को दिखाने होंगे ये दस्तावेज

दिल्ली में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू जारी
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दिल्ली में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू जारी,सोमवार सुबह तक रहेगा लागू, ट्रेन या प्लेन यात्रियों को दिखाने होंगे ये दस्तावेज

Delhi Weekend Curfew: देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार की रात 10 बजने के साथ ही 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो चुका है. शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा. अन्य दिनों में सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. बता दें कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 17335 नए मरीज मिले हैं और इसके साथ ही प्रदेश में अब संक्रमण दर बढ़कर 17.73% पर पहुंच गया है. कोरोना से संक्रमित  9 मरीजों की मौत हुई है तो वहीं, कोविड-19 के संक्रमितों के सक्रिय मामले बढ़कर 39873 हो गए हैं. ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एहतियातन वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है जिसका सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा.

बता दें कि दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े कुछ लोगों को अपना वैध पहचान पत्र दिखाकर बाहर आने जाने की छूट दी हैलेकिन जिन लोगों को इन दो दिनों में कोई आपातकालीन काम आ गया है, उनको दिल्ली के डीएम ऑफिस से ई-पास जारी किए जाएंगे, तभी उन्हें घर से बाहर निकलने की होगी. इसके लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर अप्लाई करना होगा.

वैध पहचान पत्र और डॉक्टर के पर्चे के पर, अटेंडर के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं और अन्य रोगियों को भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाने की अनुमति होगी.

कंपनियां, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े स्टाफ को आईडी कार्ड दिखाने पर जाने दिया जाएगा.

आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्फ्यू के दौरान अपनी वैलिड आईडी दिखाने पर वीकेंड और नाइट कर्फ्यू में छूट दी जाएगी.

भारत सरकार, उसके अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी भी अपना आईडी कार्ड दिखाने पर यात्रा कर सकेंगे.

सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और और दिल्ली की सभी अदालतों के स्टाफ सदस्य के साथ-साथ वकील अपनी वैलिड आईडी या अदालत प्रशासन की तरफ से जारी परमिशन लेटर को दिखाकर निकल सकेंगे.

दिल्ली में दूसरे देशों के राजनयिकों के कार्यालयों में सेवाएं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी छूट मिलेगी.

सभी स्वास्थ्यकर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और अन्य अस्पताल सेवाओं जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर, लैब, क्लीनिक, फार्मेसी, फार्मास्युटिकल

COVID-19 की जांच या टीकाकरण के लिए जाने वालों को भी आईडी कार्ड पेश करने पर बाहर निकलने की छूट मिलेगी.

हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अंतर-राज्यीय बस टर्मिनस से आने या जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने पर यात्रा करने की अनुमति है.

वैलिड आईडी कार्ड दिखाने पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मीडियाकर्मियों को आने-जाने की इजाजत होगी.

छात्रों को परीक्षा में बैठने और परीक्षा ड्यूटी के लिए तैनात स्टाफ को पहचान, प्रवेश पत्र दिखाने पर जाने दिया जाएगा.

विवाह कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी दिखाने पर 20 व्यक्तियों को विवाह संबंधी समारोह ​के लिए आने-जाने की आज्ञा मिलेगी.

इसके अलावा,  

बिजली का काम करने वाले मिस्त्री, कारपेंटर, वॉटर सप्लाई जैसी सेवाएं देने वाले निजी कामगारों के लिए ई-पास जारी होगा.

न्यूजपेपर हॉकर्स, आईटी सर्विस और बैंक के कर्मचारियों को भी कर्फ्यू वाले दिनों के लिए डीएम ऑफिस से इजाजत लेनी होगी.

फल और सब्जियां, दूध, दवाइयों और मेडिकल उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं को भी संबंधित डीएम ऑफिस से ई-पास जारी करवाना पड़ेगा.

घरों में काम करने वाले लोगों (रसोइया, माली, सफाईवाला इत्यादि)  के लिए वीकेंड पर कोई रियायत नहीं दी गई है.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के साफ कर दिया है कि वीकेंड पर कर्फ्यू के दौरान दो दिनों के लिए लोग बिना कामवालों के भी मैनेज कर सकते हैं.

मेट्रो ट्रेन और बसें चलेंगी, होटल-रेस्टोरेंट खुलेंगे, एयरपोर्ट-रेलवे स्टेशन-बस स्टेशन से आप आ-जा सकेंगे. लेकिन ई-पास के साथ ही वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा.