दुष्कर्म मामले में मौलाना दोषी करार, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा -

रेप,ब्लैकमेलिंग और धमकी का दर्ज था केस -
 
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File photo

दुष्कर्म मामले में मौलाना दोषी करार, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा -

यूपी इटावा के चर्चित मौलाना जरजिस को वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप मामले में 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. हालांकि, मौलाना ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करने की बात कही है।

वाराणसी के जैतपुरा इलाके की एक महिला ने मौलाना के पर साल 2016 में रेप करने का आरोप लगाया था. महिला के आरोप के मुताबिक, मौलाना जरजिस अक्सर बनारस में तकरीर करने के लिए आता था. इस दौरान साल 2013 में उसकी मौलाना से पहचान हुई थी।

इसके बाद जब मौलाना जब भी वाराणसी आता, तो मुलाकात के बहाने महिला को होटल में बुलाता था. इस दौरान शादी का झांसा देकर उसने महिला के साथ होटल में कई बार दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बना लिया. इसके जरिये वह महिला को ब्लैकमेल करता था।

रेप, ब्लैकमेलिंग और धमकी का दर्ज था केस -

आरोपी मौलाना ने 19 नवंबर 2015 को भी महिला के घर आकर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़ित महिला ने 1 दिसंबर 2015 को जैतपुरा थाने में मौलाना जरजिस के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेल करने और धमकी देने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।

बुधवार को दोषी करार, गुरुवार को मिली सजा -

वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के नीरज श्रीवास्तव ने बुधवार को मौलाना जरजिस को दोषी करार दिया था. गुरुवार को 10 साल की सश्रम कारावास और 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है. हालांकि, मौलाना जरजिस ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उसे न्यायालय पर पूरा भरोसा है. इस फैसले को चुनौती देने के लिए वह उच्च अदालत में अपील करेगा।