RTO NEWS : अब सड़कों पर गाड़ी चलाने पर नही देना होगा कोई जुर्माना, RTO ने दी बड़ी राहत..

अब सड़कों पर गाड़ी चलाने पर नही देना होगा कोई जुर्माना
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File photo

अब सड़कों पर गाड़ी चलाने पर नही देना होगा कोई जुर्माना, RTO ने दी बड़ी राहत..

सभी वाहन(गाड़ी) मालिक जो 1 अप्रैल, 2020 तक पंजीकृत हैं, वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए, निर्धारित फॉर्म-ए को भरना होगा और आवेदन शुल्क के साथ 1,000 रुपये जमा करना होगा। फिर आवेदन की जांच की जाएगी और अनुमोदन के लिए आरटीओ लखनऊ भेजा जाएगा।

अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने पर उन्हें लाभ दिया जाएगा। निर्धारित अवधि के भीतर कर का भुगतान करने में विफल रहने पर प्रतिदिन 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। योजना के लाभ सितंबर 2022 तक ही मान्य हैं। उसके बाद ऑटो, टैक्सी, रिक्शा, टैम्पोन, ट्रक, बस और जादू समेत सैकड़ों गाड़ीयो के मालिक इस टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे.

कौन आवेदन कर सकता है।

  • सभी वाणिज्यिक वाहन(गाड़ी) मालिक जिनका 1 अप्रैल को या उससे पहले कर बकाया है।
  • फाइनेंसर ने वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है।
  • वाहन (गाड़ी) मालिक का कर मामला किसी अपीलीय न्यायालय प्राधिकारी के समक्ष लंबित नहीं है।
  • उन वाहनों (गाड़ी) के मालिक जिनका कर पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है।
  • आवेदन पत्र के साथ 1,000 जमा करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया को निम्नानुसार पूरा किया जाना चाहिए

1 अप्रैल, 2020 को या उससे पहले, वाणिज्यिक वाहन (गाड़ी) मालिकों को कार्यालय में आवेदन पत्र के साथ 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा।
वन टाइम सेटलमेंट योजना के लिए आवेदन 27 जून से 26 जुलाई तक एक माह के भीतर जमा करवाना होगा, इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
राशि अधिकारी के आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर जमा की जाएगी, उसके बाद प्रतिदिन 50 रुपये की देरी शुल्क देय होगा।

बरी करने के लिए : ARTO प्रशासन आदित्य त्रिपाठी के अनुसार, यह योजना ऐसे सभी टैक्स डिफॉल्टरों के लिए है। इस योजना का तुरंत लाभ उठाकर वे जुर्माने से बच सकते हैं। समय सीमा के बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन्हें प्रतिदिन 50 रुपये का जुर्माना भी देना होगा।