अब अपना ट्रेन कंफर्म टिकट दूसरे यात्री को ट्रांसफर कर सकेंगे पैसेंजर,जानिए नियम -

24 घंटे पहले करनी होगी रिक्वेस्ट -
 
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अब अपना ट्रेन कंफर्म टिकट दूसरे यात्री को ट्रांसफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानिए नियम -

क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जब आपके पास कन्फर्म ट्रेन टिकट है लेकिन किसी कारण वश आप यात्रा नहीं कर पा रहे हैं ? उस स्थिति में कई बार आप टिकट समय से कैंसिल नहीं कराते और आपके पैसे भी कट जाते हैं. लेकिन आपको बता दें कि अब आप उन पैसों को बचा सकते हैं. अब आपको कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि आप किसी और को कन्फर्म टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं. इस संबंध में, भारतीय रेलवे ने एक यात्री द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कन्फर्म टिकट को ट्रांसफर करने के लिए दिशानिर्देशों का एक नया सेट जारी किया है।

24 घंटे पहले करनी होगी रिक्वेस्ट -

रेलवे के नए नियमों के तहत एक यात्री अपने परिवार के किसी भी सदस्य जैसे पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति या पत्नी के नाम पर अपना कन्फर्म टिकट ट्रांसफर कर सकता है.इसके लिए यात्री को ट्रेन के छूटने से 24 घंटे पहले एक रिक्वेस्ट देनी होगी. इसके बाद टिकट पर यात्री का नाम काट दिया जाएगा और जिस सदस्य के नाम से टिकट ट्रांसफर किया गया है उसका नाम लिखा जाएगा।

कैसे ट्रांसफर करें टिकट ?

सबसे पहले, आपको टिकट का प्रिंट आउट लेना होगा.जिस व्यक्ति को आप टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड ले जाएं. इसके बाद अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाएं. टिकट ट्रांसफर के लिए आवेदन करें।साभार विकाश पथ।