BREAKING : लूट करने वाले आरोपीगण को सजा एवं जुर्माना -
File photo
न्यायालय,विशेष न्यायाधीश पन्ना द्वारा चिन्हित,जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में फैसला सुनाते हुये, लूट के आरोपीगणों को सजा एवं जुर्माना के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मी.प्रभा./सहा.जि.लो.अभि.अधि.ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि, अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 11.01.2016 की रात्रि 01.30 बजे से 02.00 बजे के बीच अजयगढ घाटी के प्रथम मोड पर फरियादी उदयभान उम्र-32 वर्ष निवासी मोहरवा थाना-रामनगर, जिला-सतना का ट्रक लेकर दिनांक 10.01.2016 को बीरा रेत खदान बालू लेने गया था बालू लोड कर ट्रक से वापिस आ रहा था तो अजयगढ पेट्रोल पंप के पास आकर चाय पी वहां कुछ अन्य ट्रक वालों के साथ अपने-अपने ट्रकों से जैसे ही अजयगढ घाटी में हनुमान मंदिर के आगे आखिरी मोड पर पहुंचे तो अचानक चार बदमाश ट्रक के सामने कटटा लिये आकर खडे हो गये और सभी ट्रक वालों से रूपये की लूट कारित की और मारपीट की तथा बोले यहां से भागों तब सभी ट्रक वाले वहा से ट्रक से भागे और दहलान चौकी ढाबा पर आकर रूके तथा पोलिस को सूचित किया तथा उक्त सूचना के आधार पर थाना-कोत.पन्ना में असल अपराध क्र.26 /16 पर धारा 394,398 भा.द.सं.पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
विवेचना उपरांत अभियुक्तगणों के विरूद्ध धारा 394,395,398 भा.द.वि एवं 25/27 आयुध अधिनियम में माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये, उक्त प्रकरण शासन द्वारा चिन्हित,जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया।
प्रकरण का विचारण माननीय न्यायालय श्रीमान् द्वितीय सत्र न्यायाधीश, पन्ना के न्यायालय में हुआ। शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी श्री दिनेश खरे, प्रभा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी,पन्ना द्वारा करते हुये न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षियों को बिन्दुवार तरीके से न्यायालय के समक्ष अभिलिखित कराकर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया गया, तथा आरोपीगण के किए गए कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का अपराध मानते हुये अधिक से अधिक दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्यों, अभियोजन के तर्को तथा न्यायिक-दृष्टांतो से सहमत होते हुए अभियुक्त:-
1. भइया उर्फ भइयन यादव पिता रामफल यादव उम्र-27,निवासी-सिल्हा,थाना-सिवापुर,जिला-सतना,
2. शिवशंकर उर्फ शिवा पाण्डेय पुत्र छोटेलाल उम्र-32 वर्ष निवासी-रानीपुरा,थाना-बरौधा,जिला-सतना,
3. रमेश कोल उर्फ भगवन कोल पिता राजलगन कोल उम्र-35 वर्ष निवासी-कैलाशपुर ढाढी,थाना-थाना-मझगवां जिला-सतना म.प्र.
सभी आरोपियों को धारा 395 सहपठित धारा 397(5 बार) को प्रत्येक काउन्ट के लिये 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एव प्रत्येक काउन्ट के लिये 01-01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 398 भा.द.सं.के आरोप में तीनों आरोपियों को 07-07 वर्ष कठोर कारावास से एवं 01-01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से, दंडित किया गया ।