सुप्रीम कोर्ट ने OBC, EWS कोटा मामले पर फैसला रखा सुरक्षित -

OBC, EWS कोटा मामले पर फैसला रखा सुरक्षित -
 
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Supreme Court

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शीर्ष अदालत के समक्ष मामला लंबित होने के कारण NEET-PG काउंसलिंग रूकी -

सुप्रीम कोर्ट ने सभी मेडिकल सीटों के लिए NEET में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा (AIQ) सीटों में OBC के लिए 27% और EWS श्रेणी के लिए 10% आरक्षण देने के केंद्र के फैसले से संबंधित याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा है। शीर्ष अदालत के समक्ष मामला लंबित होने के कारण NEET-PG काउंसलिंग रोक दी गई है। वहीं शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कल सुबह तक अपने जवाब का संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ  ने कहा, हम दो दिन से इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, हमें राष्ट्र हित में काउंसलिंग शुरू करनी चाहिए।

बता दें, अखिल भारतीय कोटा में ईडब्ल्यूएस कोटा के निर्धारण के मानदंड पर फिर से विचार करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर किए जाने के बाद NEET PG काउंसलिंग में देरी हुई। दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) के बैनर तले विभिन्न अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने काउंसलिंग सत्र में देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

रेजिडेंट डॉक्टरों ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि काउंसलिंग आयोजित करने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि यह केंद्र सरकार के अस्पतालों में डॉक्टर के कर्मचारियों की संख्या को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने बताया, लगभग 33% कार्यक्षमता की कमी हो रहा है, कोरोना वायरस महामारी के बीच अधिक डॉक्टर की आवश्यकता है। अभी तक पीजी कोर्स में प्रथम वर्ष के छात्र शामिल नहीं हुए हैं।

साभार- ला हि