अवैध हथियार रखने वाले आरोपीगण को हुई 01-01 वर्ष की सजा

प्रथम श्रेणी भोपाल के द्वारा 01-01 वर्ष की सजा 
 
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court order

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अवैध हथियार रखने वाले आरोपीगण को हुई 01-01 वर्ष की सजा 

भोपाल। संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी, भोपाल द्वारा बताया कि दिनांक 16/08/2023 माननीय न्या‍यालय श्री भारत सिंह रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के द्वारा आरोपीगण नईम एवं आरिफ को धारा 25 (1-बी) (बी) आयुध अधिनियम  में के  अपराध में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपीगण नईम एवं आरिफ को धारा 25 (1-बी) (बी) आयुध अधिनियम में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 -1000 रू अर्थदण्ड  के दण्ड से दण्डित किया गया। 

उक्त प्रकरण में पैरवी शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रियंका उपाध्याकय  द्वारा की गई है । 

घटना का संक्षिप्त  विवरण :- दिनांक 14/09/2012 को थाना जहागीराबाद भोपाल को मुखबीर से सूचना प्राप्त  हुई  कि मुख्तार मलिक एवं आरिफ खान एवं नईम एवं अन्य के साथियो के साथ  पजेरो गाडी मे किसी वारदात को अजांम देने हेतु अवैध हथियार लेकर के.एन. प्रधान चौराहा पहुचे है जहॉ से वो लोग पोलिटेनिक रविन्द्र् भवन की तरफ से दो गाडिया में देखे है पुलिस द्वारा मुखबीर की सूचना के आधार पर पुलिस बल की सहायता से दोनो गाडियो को घेराबंदी कर रोका गया। पकडी गई गाडियों की तलाशी लिये जाने पर ड्रायविंग सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम मुख्ताकर मलिक बताया एवं कार मे बैठे दो अन्य अरोपी नईम एवं आरिफ नाम बताया उनके पास से एक पिस्टल मय मैगनीज 3 राउंड भरे हुये थे एवं एक तलवार मय म्यान रखी  गई हथियार के लाइसेंस मागने पर लाइसेंस नही दिखाया गया जिससे उक्त अवैध हथियार जप्त कर सीलबंद किये गये पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है थाना द्वारा सम्पूर्ण विवेचना उपरान्‍त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुंत किया गया । 

माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यय, तथ्यों, वस्तुओं एवं तर्को से सहमत होते हुये आरोपीगण नईम खान एवं आरिफ को धारा 25 (1-बी) (बी) आयुध अधिनियम में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 -1000 रू अर्थदण्डा  के दण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया गया है।