जिला सत्र न्यायालय भोपाल का एक बड़ा फैसला,आरोपी दोषमुक्त -

जिला सत्र न्यायालय भोपाल का एक बड़ा फैसला,आरोपी दोषमुक्त -
 
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जिला सत्र न्यायालय भोपाल का एक बड़ा फैसला,आरोपी दोषमुक्त -

भोपाल। जिला सत्र न्यायालय भोपाल का एक इतिहासिक फैसला आया है। जिसकी जानकारी देते हुए एडवोकेट संतोष वर्मा जिला सत्र न्यायालय भोपाल ने बताया कि दुष्यंत चौहान के विरुद्ध सीबीआई द्वारा मुकदमा दायर किया गया,जिसमें दुष्यंत चौहान को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। जिसका प्रकरण माननीय सत्र न्यायलय भोपाल में चल रहा था,लेकिन आरोपी के एडवोकेट होने के नाते  प्रकरण का अध्यन किया तो पाया कि उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो माननीय न्यालय में आवेदन दिया, जिसमे कहा कि आरोपी के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना उचित नहीं होगा। जिस पर माननीय कोर्ट ने आवेदन पर संज्ञान लेते हुए आरोपी को आरोप मुक्त करते हुए जमानत याचिका में जो भी मुचलका पेश किया गया था उसे भी मुक्त कर दिया है। जिस पर एडवोकेट संतोष वर्मा ने माननीय न्यालय और सीबीआई को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

एडवोकेट स्वप्लिन श्रीवास्तव ने बताया कि दुष्यंत चौहान के प्रति माननीय न्यालय के द्वारा न्याय हुआ है। जिनके विरुद्ध चार्ज नही लगा था। जिसको सीबीआई के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमे माननीय न्यालय संज्ञान में लेते हुए पाया कि चोहन के विरुद्ध चार्ज बनता ही नही जिससे आरोपी का आरोप समाप्त कर  दिया है। जिस पर एडवोकेट श्रीवास्तव ने माननीय न्यालय को न्याय देने पर धन्यवाद ज्ञापित किया की है।