MP Employees, Panchayat Secretaries will get the benefit of seventh pay scale : कर्मचारियों-पंचायत सचिवों को मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ

 Panchayat Secretaries will get the benefit of seventh pay scale 
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MP Employees, Panchayat Secretaries will get the benefit of seventh pay scale : कर्मचारियों-पंचायत सचिवों को मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ

MP Employees, Panchayat Secretaries will get the benefit of seventh pay scale: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ग्राम पंचायत सचिवों के लिए अपडेट है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी और ग्राम पंचायत सचिवों को  सातवां वेतनमान का लाभ मिलेगा। इस संबंध में के लिए पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, इसमें कैबिनेट द्वारा पंचायत सचिवों के वेतनमान को लेकर लिए गए फैसले की जानकारी दी गई है। बता दे कि बीते महीने मंत्रि-परिषद ने ग्राम पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी,प्रदेश में 23012 पंचायतें हैं और 21110 पंचायत सचिव कार्यरत हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉ केदार सिंह संचालक पंचायत राज संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल के हस्ताक्षर से जारी आदेश दिनांक 13.05.2023 क्रमांक / पंचा.राज. / एफ-1-5077/2023/24138 / के अनुसार, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र0 1131 दिनॉक 21.8.2023 द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के 7 वां वेतनमान दिनांक 11.8.2023 से प्रभावशील किया गया है। ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति दिनॉक से 2 वर्ष तक की सेवा अवधि के लिए रु. 10,000/- फिक्स वेतन दिया जावेगा।
कितनी बढ़ेगी सैलरी
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक , आदेश के तहत दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि/ आमेलन की कार्यवाही पूर्ण होने पर निम्नानुसार वेतनमान देय होगा।  इसमें 10 वर्ष तक की सेवा के लिए 6वां वेतनतान 5200-20200-1900 और 7वां वेतनतान- 19500 -82000 निर्धारित किया गया है। वही 10 वर्ष या उससे अधिक सेवाकाल पूर्ण करने पर- 6वां वेतनतान 5200-20200-2400 और 7वां वेतनतान25300-80500 रुपए निर्धारित किया गया है।
डीेए समेत मिलेगा भत्ते का भी लाभ
आदेश में कहा गया है कि 7वां वेतनमान के साथ ही यात्रा भत्ता आदि पूर्ववत लागू रहेगें तथा आगामी वेतन वृद्धि जुलाई माह में देय रहेगी। मंहगाई भत्ता वर्तमान में 42 प्रतिशत देय होगा जो समय-समय पर शासन द्वारा बढाये जाने पर तदनुसार देय होगा । यह आदेश मंत्रि परिषद के आयटम क्र0 16 दिनांक 11 अगस्त 2023 द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुक्रम में जारी किया जाता है।prajaparkhi