असामाजिक तत्वों के मनसूबों पर पानी फिरा और फ़ाउंडेशन की भूमि सुरक्षित

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असामाजिक तत्वों के मनसूबों पर पानी फिरा और फ़ाउंडेशन की भूमि सुरक्षित

नई दिल्ली। माधव मण्डल वनाम ऑल इंडिया पंचायत परिषद आदि के विरुद्ध साज़िशन मुक़दमा दाखिल कराया गया था, जिसमे बलवंत राय मेहता पंचायती राज फ़ाउंडेशन को साज़िश के तहत पक्षकार नहीं बनाया गया था।

कुछ धुँधकारी फर्जी स्वयंभू पदाधिकारी गण माधव मण्डल को ट्रस्ट की चोरी से अदालत से स्टे दिलवाने के लिए वाद दाखिल कराया गया था।

बलवंतराय मेहता पंचायती राज फ़ाउंडेशन की और से न्यासी सचिव एस एस विजय मिश्र ने न्यायालय सिविल जज श्री आयुष शर्मा, पूर्वी दिल्ली में उपस्थित होकर वाद में प्रतिवादी संख्या - 4 बनाने के लिए हस्तक्षेपीय याचिका दाखिल किया।

ऑल इंडिया पंचायत परिषद के फर्जी स्वयंभू पदाधिकारियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पुरज़ोर विरोध करवाया कि फ़ाउंडेशन को पार्टी न बनाया जाय। न्यायालय ने तर्क सुनने के पश्चात् बलवंत राय मेहता पंचायती राज फ़ाउंडेशन की हस्तक्षेपीय याचिका स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या -4 बनाने का आदेश पारित किया और जवाब लगाने के लिए एक सप्ताह का समय निश्चित करते हुए बहस की तिथि सुनिश्चित किया था।

 नियत तिथि पर पर बहस संपन्न हुई और दिनांक -18 नवम्बर 2024 को वाद निर्णीत किया गया। माननीय न्यायालय ने बलवंत राय मेहता पंचायती राज फ़ाउंडेशन प्रतिवादी संख्या -4 के अकाट्य तर्को के आधार पर वादी की याचिका न्यायालय ने ख़ारिज कर दिया। 

इस प्रकार असामाजिक तत्वों के मनसूबों पर पानी फिर गया और फ़ाउंडेशन की भूमि सुरक्षित हो सकी।

एस एस विजय मिश्र 
न्यासी सचिव 
बलवंत राय मेहता पंचायती राज फ़ाउंडेशन ।