नवीन आपराधिक कानूनों पर मध्यप्रदेश के अभियोजन अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ प्रारंभ
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नवीन आपराधिक कानूनों पर मध्यप्रदेश के अभियोजन अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ प्रारंभ
प्रदेश के लगभग 700 अभियोजन अधिकारी होगे प्रशिक्षित
भोपाल। संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी , भोपाल ने बताया कि नवीन आपराधिक कानूनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो कि 01 जुलाई 2024 से प्रभावशील होगें।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर,भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नवीन कानूनों के संबंध मे अपने अधिकारियों-कर्मचारियों के ज्ञानवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश के परिपालन मे माननीय संचालक महोदया श्रीमती सुषमा सिंह लोक अभियोजन संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा स्टेट ज्यूडियशल एकेडमी के निदेशक श्रीमान कृष्णमूर्ति मिश्रा एवं सी.ए.पी.टी. के डायरेक्टर श्री अनिल किशोर यादव के साथ समन्वय स्थापित कर मध्यप्रदेश के अभियोजन अधिकारियों की नवीन आपराधिक संहिताओं के संबंध मे प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस प्रशिक्षण संस्थान भोपाल मे आयोजित किया जा रहा है।
अभियोजन अधिकारियों की नवीन संहिताओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 28/05/024 से 12/06/024 के मध्य आयोजित हो रही है मंगलवार दिनांक 28/05/024 को कार्यक्रम उद्घाटन समारोह मे मुख्य अतिथि माननीय संचालक महोदया श्रीमती सुषमा सिंह लोक अभियोजन संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा की गई,कार्यक्रम मे अधिकारियो को प्रशिक्षण करने वाले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल श्रीमान धर्मेन्द्र टाडा, श्रीमान अमित सिंह सिसौदिया फैकल्टी एमपीएसजेए जबलपुर, श्रीमान रामेश्वर कुमरे सुयंक्त संचालक, श्री उदयभान रघुवंशी सहायक संचालक, श्री अभिषेक बुन्देला सहायक संचालक लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल, श्री राजेन्द्र उपाध्याय जिला अभियेाजन अधिकारी भोपाल उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का संचालन श्रीमान प्रकाश बाडोलिया सहायक संचालक सी.ए.पी.टी. भोपाल द्वारा किया गया, कार्यक्रम के अंत मे सुयंक्त संचालक श्री रामेश्वर कुमरे द्वारा सभी का आभार प्रकट किया गया, इस अवसर पर संचालक लोक अभियोजन श्रीमती सुषमा सिंह प्रदेश विभिन्न जिलों से आये अभियोजन अधिकारियों को संबोधित करते हुये व्यक्त किया कि आप सभी उक्त प्रशिक्षण से लाभान्वित होकर न्यायालय एवं पुलिस के साथ नवीन संहिताओं मे बेहतर कार्य करते हुये न्याय प्रदान करने मे सहायक होगे।