इन कर्मचारियों को बड़ी राहत, रिटायरमेंट एज में वृद्धि! अब 60 वर्ष में होंगे रिटायर, मिलेगा बड़ा लाभ, जानें डिटेल्स

 | 
1

Photo by google

हाईकोर्ट ने उन कर्मचारियों को भी राहत दी है, जिन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी होने के कारण वापस नौकरी पर नहीं रखा जा सकेगा, ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मुआवजे के तौर पर पेंशन काटकर 2 वर्ष का वेतन देने का आदेश दिया है।

Employees Retirement age 2024 : हिमाचल प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला सुनाया है। इसके तहत अब चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को 60 साल की आयु पूरी होने पर ही रिटायर किया जाएगा। इतना ही नहीं जिन कर्मचारियों को 60 साल की आयु से पहले रिटायर किया गया है उन्हें वापस भी बुलाया जाएगा।

60 साल से पहले रिटायर नहीं होंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

दरअसल, हिमाचल प्रदेश सरकार ने फरवरी 2018 में यह व्यवस्था की थी कि 10 मई 2001 के बाद नियुक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त किया जाएगा। इस अधिसूचना को विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने 112 याचिकाओं का निपटारा करते हुए मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि  क्लास फोर कर्मचारियों को 60 साल की आयु पूरी होने पर ही रिटायर किया जाए। जिन कर्मचारियों को 60 साल की आयु से पहले रिटायर किया गया है, उन्हें वापस बुलाया जाए।

60 वर्ष से पहले रिटायर वालों को भी राहत

हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जो कर्मचारी 10 मई 2001 के बाद सरकारी सेवाओं में लगे हैं, उन्हें भी अब 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त किया जाए।जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 60 वर्ष की आयु से पहले रिटायर कर दिया गया है, उन्हें नौकरी के लिए वापस बुलाया जाए, ऐसे कर्मियों को भी 60 साल पर ही रिटायर किया जाए।कोर्ट ने उन कर्मचारियों को भी राहत दी है, जिन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी होने के कारण वापस नौकरी पर नहीं रखा जा सकेगा। कोर्ट ने ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मुआवजे के तौर पर पेंशन काटकर 2 वर्ष का वेतन देने का आदेश दिया है।

60 वर्ष पार वालों को भी मिलेगा लाभ

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अंतरिम आदेश के दृष्टिगत अपनी सेवाएं 58 वर्ष के बाद भी जारी रखे हुए हैं, वे 60 वर्ष की आयु तक कार्य करेंगे, जिन्हें अंतरिम आदेश नहीं मिले हैं उनकी सेवाएं बहाल होने के बाद 60 वर्ष की आयु तक कार्य करेंगे और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पहले ही 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें 58 वर्ष के बाद दो वर्ष के वित्तीय लाभ का भुगतान किया जाएगा। बता दे कि प्रदेश में करीब 19 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है।mpbreakingnews