आपकी भी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो यह खबर आपके लिए

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आपकी भी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो यह खबर आपके लिए
कोई कितना भी हेवी Driver हो लेकिन उसकी गाड़ी का भी कभी Accident हो सकता है. ऐसे में गाड़ी और जानमाल के नुकसान से बचने के लिए लोग Insurance करवाते हैं! अगर आपकी गाड़ी से किसी का Accident हो जाता है तो आपको सामने वाले के इलाज का खर्चा देना पड़ जाता है! साथ ही आपको अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए भी काफी पैसा खर्च करना पड़ता है!
ऐसी स्थिति में बड़े आर्थिक नुकसान से बचने के लिए third party insurance आपकी काफी मदद कर सकता है! आइए जानते हैं की third party insurance क्या है और जरूरत पड़ने पर आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं!
third party insurance, पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक तरह का कानूनी समझौता होता है. इसमें company policy holder से वादा करती है कि किसी भी एक्सीडेंट के समय हुए सभी तरह के नुकसान की भरपाई कंपनी करेगी. इस सुविधा के बदले बीमा कंपनी पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम चार्ज करती है. भारत में सभी तरह वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस लेना जरूरी है. बता दें कि थर्ड पार्टी कवर तभी काम आता है जब आपकी गाड़ी से किसी तीसरे को नुकसान होता है.
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का फायदा आपको तब मिलता है जब आपकी गाड़ी से हुए एक्सीडेंट में अगर किसी शख्स की मौत हो जाती है या वह जख्मी हो जाता है! इसके अलावा किसी प्रॉपर्टी जैसे सामने वाले शख्स की गाड़ी को कोई नुकसान होता है तो इस स्थिति में आपको उसे जो भी पैसा देना होता है उसकी भरपाई आपकी इंश्योरेंस कंपनी करती है! हालांकि, इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जरूरी है कि आप एक्सीडेंट के वक्त पूरी तरह से ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हो! अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या आपने किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर रखा है तो आपको इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिलता है!
अगर आपकी गाड़ी से कोई नुकसान हुआ है तो सबसे पहले Insurance company को इसकी जानकारी दें! उसके बाद Police के पास FIR दर्ज कराएं, जिसमें बीमा क्लेम से जुड़ी सारी जानकारी हो! FIR की एक कॉपी अपने पास भी रख लें. क्लेम रजिस्टर होने के बाद MACT के पास जाएगा! ट्रिब्यूनल जांच पड़ताल करके बताएगा कि मोटा मोटी कितने का नुकसान हुआ है. MACT के फैसले के आधार पर बीमा कंपनी के पास थर्ड पार्टी क्लेम जमा कर दें. क्लेम मिलते ही बीमा कंपनी आपकी तरफ से थर्ड पार्टी को नुकसान की रकम ट्रांसफर कर देगी!singraulitak