सरदार भगवंत सिंह मान सरकार द्वारा पारित पंजाब पंचायती राज संशोधन विधेयक संविधान सम्मत स्वागत योग्य ………

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सरदार भगवंत सिंह मान सरकार द्वारा पारित पंजाब पंचायती राज संशोधन विधेयक संविधान सम्मत स्वागत योग्य ………

दिल्ली। बलवंत राय मेहता पंचायती राज फ़ाउंडेशन एवं ऑल इंडिया पंचायत परिषद उन समस्त राज्य सरकारों से माँग करती है कि राज्य सरकारें 73,74 वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के निर्वाचन में दलीय चुनाव चिन्हों पर निर्वाचन कराना प्रतिवंधित करें।
 
73,74 वें संविधान संशोधन में व्यवस्था की गयी है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों के निर्वाचन में दलीय चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं कराया जाएगा लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने अपने प्रदेश के पंचायती राज में दलीय चुनाव चिन्ह की व्यवस्था कर रखी है जो ग़ैर संवैधानिक है। 

पंजाब राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष श्री कुलजीत सिंह रंधावा जी विधायक हल्का डेरा बस्सी के अथक प्रयास से पंजाब सरकार ने अपने पंचायती राज अधिनियम को संशोधित किया है और पहली बार आज दिनांक -15 अक्टूबर 2024 को पंजाब राज्य में ग्राम पंचायत के 13000 ग्राम पंचायतों के लिए सरपंच एवं पंच पद का चुनाव राजनीतिक दलों के चिन्हों का इस्तेमाल के बिना मतदान पहली बार सम्पन्न हो रहा है। इसके लिए पंजाब राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष सरदार श्री कुलजीत सिंह रंधावा जी एवं अन्य पदाधिकारी गण को बलवंत राय मेहता पंचायती राज फ़ाउंडेशन एवं ऑल इंडिया पंचायत परिषद की ओर बधाई देता हूँ और पंचायती राज अधिनियम को संशोधित करने के लिए पंजाब के मा० मुख्यमंत्री सरदार श्री भगवंत सिंह मान के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।
जय पंचायती राज

शीतला शंकर विजय मिश्र 
मुख्य महामंत्री एवं न्यासी सचिव, परिषद एवं फ़ाउंडेशन, दिल्ली 
15 अक्टूबर 2024