PPF खाते में 15 साल बाद भी कर सकते हैं निवेश! जानिए एक्सटेंशन के नियम

PPF खाते में 15 साल बाद भी कर सकते हैं निवेश! 
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PPF खाते में 15 साल बाद भी कर सकते हैं निवेश! जानिए एक्सटेंशन के नियम

PPF खाते में 15 साल बाद भी कर सकते हैं निवेश! जानिए एक्सटेंशन के नियम, अगर आप PPF के जरिए बड़ी बचत करना चाहते हैं और इसके टैक्स बेनिफिट्स का भी फायदा उठाते रहना चाहते हैं, तो आपको अपना खाता हर 5 साल के ब्लॉक में बढ़ाना होगा (एक्सटेंड करना होगा). आइए, यहाँ खाता बढ़ाने के नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं.

क्यों है PPF खास?

आजकल निवेश के कई साधन मौजूद हैं, लेकिन फिर भी पीपीएफ को एक बेहतरीन स्कीम माना जाता है. EEE कैटेगरी में आने वाली ये सरकारी गारंटी वाली स्कीम लंबे समय में अच्छी खासी रकम जमा करने के साथ-साथ तीन तरह से टैक्स बचाने में भी मदद करती है. PPF में किया गया निवेश, उस पर मिला ब्याज और मैच्योरिटी (परिपक्वता) पर मिलने वाली राशि, तीनों पर पूरी तरह से टैक्स छूट मिलती है.

PPF खाते में निवेश और ब्याज दर

PPF खाते में न्यूनतम ₹500 से लेकर ₹1.5 लाख सालाना तक निवेश किया जा सकता है. वर्तमान में, PPF पर 7.1% की दर से ब्याज दिया जा रहा है. यह स्कीम 15 साल में मैच्योर हो जाती है, लेकिन अगर आप इसका और फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप इसे हर 5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ा सकते हैं. आइए, यहाँ जानते हैं कि पीपीएफ को कितनी बार बढ़ाया जा सकता है और खाता बढ़ाने के लिए क्या करना होगा?

खाता विस्तार के नियम

PPF खाता बढ़ाने के मामले में, निवेशक के पास दो विकल्प होते हैं – पहला, खाता विस्तार निवेश के साथ और दूसरा, खाता विस्तार बिना निवेश के. अगर आप 15 साल की मैच्योरिटी के बाद रकम नहीं निकालते हैं, तो आपका खाता अपने आप बढ़ जाता है. इसका फायदा ये है कि आपके PPF खाते में जमा और टैक्स छूट भी लागू रहती है. इसके अलावा, आप इस खाते से कभी भी कोई राशि निकाल सकते हैं. आप चाहें तो पूरी रकम भी निकाल सकते हैं. इसमें आपको FD और बचत खाते की सुविधा मिलती है.

कब होता है 5-5 साल के ब्लॉक में विस्तार

अगर आप PPF के जरिए ज्यादा पैसा जमा करना चाहते हैं और खाता निवेश के साथ बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में खाता 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ाया जाता है. आप जितनी बार चाहें उतनी बार खाता बढ़वा सकते हैं. लेकिन खाता निवेश के साथ बढ़ाने के लिए आपको बैंक या डाकघर को एक आवेदन देना होगा, जहां पर भी आपका खाता है. यह आवेदन आपको मैच्योरिटी की तारीख से 1 साल पूरा होने से पहले देना होगा और विस्तार के लिए एक फॉर्म भरना होगा. यह फॉर्म उसी डाकघर/बैंक शाखा में जमा किया जाएगा जहां पर पीपीएफ खाता खोला गया है. अगर आप इस फॉर्म को समय पर जमा नहीं कर पाते हैं, तो आप खाते में जमा नहीं कर सकेंगे.

विस्तार से जुड़े ये नियम याद रखें

  • नागरिकता संबंधी नियम: केवल भारत में रहने वाले नागरिक ही पीपीएफ खाता बढ़वा सकते हैं. अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, तो आप नया खाता नहीं खोल सकते और न ही पुराने खाते को बढ़ा सकते हैं.
  • न्यूनतम निवेश: अगर आपने खाता निवेश के साथ बढ़ाया है, तो आपको हर साल कम से कम ₹500 जमा करना होगा. अगर आप यह न्यूनतम राशि जमा नहीं करते हैं, तो आपका खाता बंद हो जाएगा. इसे दोबारा चालू करने के लिए आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है.
  • निकासी की सीमा: खाता विस्तार चुनने के बाद आप साल में सिर्फ एक बार पैसा निकाल सकते हैं. आप जितनी राशि निकालना चाहते हैं, वह मैच्योरिटी तक जमा राशि का अधिकतम 60% हो सकती है.betulsamachar