गौवंश का परिवहन करने वाले ट्रक की सुपुर्दगी आवेदन पत्र निरस्त
पन्ना मध्य प्रदेश
जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के मी.से.प्र./सहा.जि.लो.अभि.अधिकारी,ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि,न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी पन्ना, श्री अतुल राज भलावी जी द्वारा सुनवाई करते हुये ट्रक की सुपुर्दगी आवेदन-पत्र निरस्त किया गया है, न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी, श्री रोहित गुप्ता, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के द्वारा की गई ।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 17.03.2020 को मुखबिर से सूचना मिली कि दहलान चौकी से पटी बजरिया होकर लक्ष्मीपुर की ओर ट्रक क्र0 यूपी0पी-70,ई0टी0-2154 इसमें रस्सी से क्रूरतापूर्वक 19 गौवंश भरकर वध करने के उददेश्य से निकलने वाला है सूचना तश्दीक हेतु हमराह स्टाफ को साथ लेकर सघन चैकिंग की जिसमें दहलान चौकी तरफ से एक ट्रक आता हुआ दिखा जिसमें तीन व्यक्ति बैठे थे।
ड्राइवर एवं अन्य 01 व्यक्त्िा ट्रक छोडकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले एवं 01 व्यक्ति को पकडा नाम पता पूछने पर अपना नाम बुद्ध सिंह यादव पिता उत्तम सिंह उम्र-32 वर्ष निवासी पटी बजरिया का बताया तथा ट्रक डाइवर को नहीं जानता एवं अन्य व्यक्ति का नाम लक्ष्मीपुर का चन्द्रभान यादव को भाग जाना बताया। विवेचना दौरान मोहम्मद इमरान पिता मोहम्मद गुलाम सरवर,उम्र-32 वर्ष,निवासी-मलिकपुर,जिला-इलाहाबाद(यूपी) एवं चन्द्रभान सिह यादव पिता मंगल सिह यादव,उम्र-25 वर्ष,निवासी-लक्ष्मीपुर को गिरफतार किया गया।उक्त अपराध क्र.265/20 अपराध पंजीबद्ध किया गया।
विवेचना के दौरान केस डायरी माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी पन्ना के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सुपुर्ददार के वकील द्वारा माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि,उक्त वाहन पुलिस अभिरक्षा में होने से उसके रंग रूप में गिरावट आयेगी एवं ट्रक के कलपुर्जे खराब होगें जिसपर अभियोजन द्वारा यह तर्क देते हुये कहा गया कि, प्रकरण में अभी विवेचना जारी है एवं आरोप पत्र न्यायालय प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में वाहन की सुपुर्दगी दी जाना न्यायहित में नहीं है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा वाहन स्वामी का सुपुर्दगी आवेदन-पत्र निरस्त किया गया।
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