छुरा लहराने वाले,अभियुक्‍त को,01वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना…

पन्ना मध्य प्रदेश पन्ना। कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के मी.से.प्र./सहा.जि.लो.अभि.अधि., ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि, अभियोजन के अनुसार,थाना-बृजपुर के सहा.उप.निरी. को भ्रमण दौरान जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि,एक व्यक्ति छुरी लिये अहिरगवा कैम्प तिराहे आम रोड में राहगीरों को डरा धमका रहा है कोई वारदात करने की फिराक में है। सूचना की The post छुरा लहराने वाले,अभियुक्त को,01वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना… first appeared on saharasamachar.com.
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छुरा लहराने वाले,अभियुक्‍त को,01वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना…

पन्‍ना मध्य प्रदेश

पन्‍ना। कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्‍ना के मी.से.प्र./सहा.जि.लो.अभि.अधि., ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि, अभियोजन के अनुसार,थाना-बृजपुर के सहा.उप.निरी. को भ्रमण दौरान जरिये मुखबिर सूचना प्राप्‍त हुई कि,एक व्‍यक्ति छुरी लिये अहिरगवा कैम्‍प तिराहे आम रोड में राहगीरों को डरा धमका रहा है कोई वारदात करने की फिराक में है।

सूचना की तश्‍दीक हेतु दिनांक 27.03.2019 को पुलिस बल सहित राहगीरो को उक्‍त सूचना से अवगत कराकर सूचनाकर्ता द्वारा बताये स्‍थान पर पहुचें,वहां अज्ञात व्‍यक्ति पुलिस बल को देखकर भागने की फिराक में था जिसे घेराबंदी कर पकडा व तलाशी ली जाने पर, उसके पास से एक छुरी लिये लोगों को भयभीत कर रहा था उक्‍त अज्ञात व्‍यक्ति से छुरी रखने के संबंध में वैध कागजात पूछे जाने पर कोई वैध कागजात उसके द्वारा न होना बताया गया। आरोपी से नाम पता पूछें जाने पर अपना नाम असीम कुमार वर्मन पिता हरिपत वर्मन का होना बताया। आरोपी के विरूद्ध थाना-बृजपुर में अपराध क्रमांक 43/19, धारा 25(1-बी)बी आर्म्‍स एक्‍ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत चालान माननीय न्‍यायालय में पेश किया गया।

प्रकरण का विचारण न्‍यायालय मुख्‍य न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी,श्री अतुलराज भलावी जिला-पन्ना(म.प्र.) के न्यायालय में हुआ। अभियोजन के द्वारा प्रस्‍तुत तर्को एवं न्‍यायिक दृष्‍टांतों के आधार पर माननीय न्यायालय ने अभियुक्‍त को दोषी पाया। माननीय न्यायालय से,अभियोजन के द्वारा,अभियुक्‍त को कठोर से कठोर दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया।

माननीय न्यायालय के द्वारा, अभियोजन के तर्कों से, सहमत होते हुए अभियुक्‍त-असीम कुमार वर्मन पिता हरिपत वर्मन,उम्र-35 वर्ष,निवासी-अहिरगवा कैंप,जिला-पन्‍ना (म0प्र0) को धारा 25(1-बी) बी आयुध अधिनियम में 01 वर्ष का सश्रम कारावास और 200 रूपये अर्थदंड से, दंडित किया गया। अर्थदण्‍ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस का अतिरिक्‍त सश्रम कारावास के दंड से दडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी,श्री रोहित गुप्‍ता, सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी, पन्‍ना द्वारा की गई।

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