धोखाधडी करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन-पत्र निरस्त…
पन्ना मध्य प्रदेश
जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला-पन्ना के सहा.जि.लो.अभि.अधिकारी/ मी.से.प्रभा.,ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि,न्यायालय श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तह.पवई, जिला-पन्ना,द्वारा सुनवाई करते हुये धोखाधडी करने वाले आरोपी छोटू निवासी मुगेर का जमानत आवेदन-पत्र निरस्त किया गया है, न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी, श्री कपिल कुमार साहू, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तह.पवई के द्वारा की गई ।
अभियोजन के अनुसार फरियादिया कोमल बाई ने दिनांक 26.12.2020 को थाना-पवई में उपस्थित होकर बताया कि, सुबह 10 बजे वह और उसका पति एवं भतीजा सोनेलाल घर के सामने धूप ले रहे थे तभी वहां एक व्यक्ति आया और बोला वर्तन एवं सोने चांदी के जेवर साफ करालें तभी वह एक जोडा पायले चांदी की बजनी करीब 04 तोला पुरानी इस्तेमाल वाली करीब 1500 रूपये की सफाई हेतु उस व्यक्ति को दी तब उन पायलों को एक डिब्बे में डालकर एक डिब्बे से पानी जैसा द्रव्य डाला जिससे पायलों से धुआ निकला और खौलने लगी तथा कुछ देर बाद पायले धुल गई तभी उस व्यक्ति को पकड लिया तथा नाम पता पूछने पर अपना नाम छोटू पिता योगेन्द्र शाह,उम्र-22 वर्ष,निवासी-मुगेर,जिला-मुगैर,बिहार का बताया फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना-पवई में अपराध क्रमांक 558/2020 में अपराध धारा 420 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
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