नाबालिग का अपहरण कर बलात्‍कार कारित करने वाले आरोपी को नही मिली जमानत

पन्ना मध्य प्रदेश पन्ना- जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के मी.से.प्रभा./सहा.जि.लो.अभि. अधिकारी,ऋषिकांत द्विवेदी द्वारा बताया गया कि, माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुये प्रकरण में आरोपी पुण्य प्रताप सिंह उर्फ दद्दू राजा की जमानत निरस्त हुई। प्रथम सूचना प्रतिवेदन अनुसार फरियादी (पीडिता का पिता) ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि,दिनांक 14.12.2020 को मैं,रिश्तेदारी में गया The post नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार कारित करने वाले आरोपी को नही मिली जमानत first appeared on saharasamachar.com.
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नाबालिग का अपहरण कर बलात्‍कार कारित करने वाले आरोपी को नही मिली जमानत

पन्‍ना मध्य प्रदेश

पन्‍ना- जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्‍ना के मी.से.प्रभा./सहा.जि.लो.अभि. अधिकारी,ऋषिकांत द्विवेदी द्वारा बताया गया कि, माननीय न्‍यायालय द्वारा सुनवाई करते हुये प्रकरण में आरोपी पुण्‍य प्रताप सिंह उर्फ दद्दू राजा की जमानत निरस्‍त हुई।

प्रथम सूचना प्रतिवेदन अनुसार फरियादी (पीडिता का पिता) ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि,दिनांक 14.12.2020 को मैं,रिश्‍तेदारी में गया था फिर वहॉं से दिनांक 16.12.2020 को वापिस दोपहर 12 बजे अपने घर आया तो फरियादी की पत्नि ने बताया कि, पीडिता (फरियादी की पुत्री) सुबह 10 बजे से घर पर नहीं है मोहल्‍ले में भाभी के यहा जाने का कहकर गयी थी अभी तक वापिस नहीं लौटी,जिसकी तलाश पन्‍ना में सभी जगह की लेकिन कोई पता नहीं चला। कोई अज्ञात व्‍यक्ति पीडिता को बहला फुसलाकर ले गया है। फरियादी की उक्‍त रिपोर्ट पर से थाना कोत.पन्‍ना द्वारा अपराध क्रमांक 941/2020,धारा 363,भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। फिर विवेचना दौरान आरोपी पुण्‍यप्रताप सिंह को धारा 366ए,376(2)(एन),506 भा.द.वि.एवं 5एल/6 लै.अ.सेबा.कासं.अधि.में गिरफतार कर माननीय न्‍यायालय में पेश किया गया।

अभियुक्‍त की ओर से प्रस्‍तुत जमानत आवेदन-पत्र का अभियोजन की ओर से श्री दिनेश खरे,सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी,पन्‍ना द्वारा विरोध किया।अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत तर्को से सहमत होकर न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन-पत्र निरस्‍त किया गया ।

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