नाबालिग के साथ छेडछाड करने वाले अभियुक्त को नहीं मिली जमानत
पन्ना मध्य प्रदेश
पन्ना- जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के मी.से.प्रभा./सहा.जि.लो. अभि.अधिकारी,ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि,माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुये प्रकरण में आरोपी राजेन्द्र उर्फ भोला दहायत की जमानत निरस्त की।
प्रथम सूचना प्रतिवेदन अनुसार फरियादिया/पीडिता ने थाना-देवेन्द्रनगर में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित आवेदन दिया कि,दिनांक 01.01.2021 को सुबह करीब 07 बजे फरियादिया स्कूटी से गांव से देवेन्द्रनगर कोचिंग पढने जा रही थी तो रास्ते में ही स्कूटी बंद हो गई, जिस कारण पास में ही फरियादिया का निर्माणाधीन मकान स्थित था जहां वह स्कूटी रखने चली गई तभी रास्ते में आरोपीगण कल्लू गुप्ता, भूपेन्द्र पटेल और भोला दहायत मिले,कल्लू गुप्ता ने बुरी नियत से पीडिता का हाथ पकडा और अन्य आरोपी भूपेन्द्र ने पीडिता का मुह दबा लिया, फिर फरियादिया को साथ में लेकर निर्माणाधीन मकान में गये।
मकान में कोचिंग का एक अन्य साथी आशिक अली मौजूद था तथा इदरीश मोहम्मद बाहर खडा था इसके बाद आरोपियों ने पीडिता के साथ अश्लील हरकतकर छेडछाड की, तब आरोपीगण आपस में बातचीत करने लगे, मौका पाकर पीडिता वहां से घर भाग गई और घर जाकर परिवार वालो को घटना बताकर साथ जाकर थाने में रिपोर्ट की। फरियादिया/पीडिता की उक्त रिपोर्ट पर से थाना-देवेन्द्रनगर के अपराध क्रमांक 02/2021,धारा 341,342,354(क), 354(ब)/34 भा.द.वि. एवं 7/8,11/12, 16 पाक्सों एक्ट में गिरफतार कर आरोपी आरोपी-राजेन्द्र उर्फ भोला दहायत,थाना-देवेन्द्रनगर,जिला-पन्ना द्वारा जमानत हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसका अभियोजन की ओर से श्री दिनेश खरे,सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी,पन्ना द्वारा विरोध किया गया, माननीय न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पाक्सो) पन्ना में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होते हुये जमानत आवेदन पत्र को निरस्त किया।
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