बलात्‍कार के आरोपी को नहीं मिली जमानत…

पन्ना- जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के मी.से.प्रभा./सहा.जि.लो.अभि. अधिकारी,ऋषिकांत द्विवेदी द्वारा बताया गया कि, माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुये प्रकरण में आरोपी देवेन्द्र सिंह बुन्देला की जमानत निरस्त हुई। प्रथम सूचना प्रतिवेदन अनुसार फरियादिया/पीडिता (महिला होने से अभियोक्त्री का नाम उल्लेखित नहीं किया जा रहा है) ने थाना उपस्थित होकर लिखित आवेदन दिया कि,दिनांक 26.10.2020 The post बलात्कार के आरोपी को नहीं मिली जमानत… first appeared on saharasamachar.com.
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बलात्‍कार के आरोपी को नहीं मिली जमानत…

पन्‍ना- जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्‍ना के मी.से.प्रभा./सहा.जि.लो.अभि. अधिकारी,ऋषिकांत द्विवेदी द्वारा बताया गया कि, माननीय न्‍यायालय द्वारा सुनवाई करते हुये प्रकरण में आरोपी देवेन्‍द्र सिंह बुन्‍देला की जमानत निरस्‍त हुई।

प्रथम सूचना प्रतिवेदन अनुसार फरियादिया/पीडिता (महिला होने से अभियो‍क्‍त्री का नाम उल्‍लेखित नहीं किया जा रहा है) ने थाना उपस्थित होकर लिखित आवेदन दिया कि,दिनांक 26.10.2020 को वह उसे फेसबुक से मेसेंजर के माध्‍यम से अपशब्‍द लिखकर बदनाम करना व उसकी रिकार्डिंग करके उसे धमकी देकर ब्‍लैकमेल कर रहा है और रूपयों की मांग करता है तथा अपने फोन से गंदी-गंदी गालिया देता है। रात में गाडी से आता है और कहता है कि रिपोर्ट करोगी तो पूरे परिवार को जान से खत्‍म करने की धमकी देता है जिससे बच्‍चे डरे सहमे हुये है।फरियादिया की उक्‍त रिपोर्ट पर से थाना-अजयगढ द्वारा अपराध क्रमांक 515/2020,धारा 294,354,507 भा.द‍.वि.अपराध पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया,मामले में विवेचना उपरांत धारा 376 भा.द.वि. का इजाफा किया है।

विवेचना के दौरान आरोपी-देवेन्‍द्र सिंह बुन्‍देला को गिरफ्तार कर माननीय न्‍यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश पन्‍ना के समक्ष प्रस्‍तुत किया। अभियुक्‍त की ओर से प्रस्‍तुत जमानत आवेदन-पत्र का अभियोजन की ओर से श्री दिनेश खरे,जिला लोक अभियोजन अधिकारी,पन्‍ना द्वारा विरोध किया।अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत तर्को से सहमत होकर न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन-पत्र निरस्‍त कर जेल भेज दिया।

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