भोरमदेव अभ्यारण में बायसन के शिकार प्रकरण सुलझाने में कवर्धा वन मंडल को मिली बड़ी कामयाबी,,,

9 ग्रामीणों ने एक बायसन को जीआई तार से बिजली का करंट देकर किया था शिकार,,, सभी आरोपी गिरफ्तार,14 दिन की रिमांड पर आरोपियों के पहचान करने में अचानकमार टाईगर रिजर्व के जर्मन शेफर्ड स्निफर डॉग नेरो की मदद कवर्धा, 05 अगस्त 2020। कवर्धा वनमंडल को कबीरधाम जिले के भारेमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण चिल्फी परिक्षेत्र The post भोरमदेव अभ्यारण में बायसन के शिकार प्रकरण सुलझाने में कवर्धा वन मंडल को मिली बड़ी कामयाबी,,, first appeared on saharasamachar.com.
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भोरमदेव अभ्यारण में बायसन के शिकार प्रकरण सुलझाने में कवर्धा वन मंडल को मिली बड़ी कामयाबी,,,

9 ग्रामीणों ने एक बायसन को जीआई तार से बिजली का करंट देकर किया था शिकार,,,

सभी आरोपी गिरफ्तार,14 दिन की रिमांड पर

आरोपियों के पहचान करने में अचानकमार टाईगर रिजर्व के जर्मन शेफर्ड स्निफर डॉग नेरो की मदद

भोरमदेव अभ्यारण में बायसन के शिकार प्रकरण सुलझाने में कवर्धा वन मंडल को मिली बड़ी कामयाबी,,,

कवर्धा, 05 अगस्त 2020। कवर्धा वनमंडल को कबीरधाम जिले के भारेमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण चिल्फी परिक्षेत्र नंदनी टोला में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में मिली वन्यप्राणी गौर या बायसन प्रकरण को महज पांच दिनों में सुलझाने में बड़ी कामयाबी मिली है।

इस पूरे प्रकरण को सुलझाने में एक और वन विभाग के अनुभवी अफसरो का मागर्दशन रहा तो वही दूसरी ओर आरोपियों की पहचान करने में अचानकमार टाईगर रिजर्व के जर्मन शेफर्ड स्निफर डॉग नेरो ने भी अपना अहम योगदान दिया है। ग्राम कुमान और नंदनी गांव से 9 ग्रामीणों द्वारा वन्यप्राणी गौर या बायरसन की अवैध शिकार अवैध शिकार की नीयत से जी.आई.विद्युत तार के करंट का उपयोग कर घटना का अंजाम दिया गया था। कवर्धा वन मंडल की टीम द्वारा मंगलवार 4 अगस्त को 9 आरोपियों को आर.एफ.-146 में जी.आई.तार से बिजली का करंट देकर वन्य प्राणी बायसन के अवैध शिकार के अपराध में गिरफ्तार किया गया।

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9, सह पठित धारा 2(16), धारा 31, 39 एवं 50 तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 26(1) (च) एवं 26(1) (झ) के तहत वन्य प्राणी गौर या बायसन का अवैध शिकार कक्ष क्रमांक आर.एफ.-146, प.स. वृत्त नंदनी टोला, परिक्षेत्र चिल्फी, भोरमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण के अंतर्गत दर्ज कर सभी आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। वन्य प्राणी गौर या बायसन के अवैध शिकार के प्रकरण में सभी नौ आरोपियों को कवर्धा वन मंडल द्वारा चालान कर माननीय न्यायालय, जिला कबीरधाम के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से माननीय न्यायाधीश के आदेश द्वारा सभी गिरफ्तार किए आरोपियों को वन विभाग को 14 दिन की रिमांड पर देते हुए हवालात भेज दिया गया।

कवर्धा वनमंडल अधिकारी श्री दिलराज प्रभाकर ने बताया कि वन्य प्राणी बायसन के अवैध शिकार में इस्तेमाल की गई सामग्री जी.आई.तार, कुल्हाड़ी, टंगिया, प्लास्टिक बोरा, हंसिया, फरसा, पोटी और कांच की शीशी के साथ-साथ बायसन का सूखा मांस बरामद किए गए। आरोपियों में ग्राम कुमान से तोक सिंह पिता मटुक सिंह, जाति बैगा, उम्र 24 वर्ष है इसके पास से एक नग टंगिया, प्लास्टिक खाली बोरा एक नग, जी.आई.तार एक गुच्छी जब्त किया गया है।

इसी प्रकार अन्य आरोपियों में ग्राम नंदनी टोला से इंदर सिंह पिता हीरा सिंह, जाति बैगा, उम्र 33 वर्ष से एक बलुवा, एक खाली थैला, शुद्धू पिता मटुक सिंह, जाति बैगा, उम्र 24 वर्ष, के पास से एक नग खाली थैला, समरथ पिता इंदर सिंह, जाति बैगा, उम्र 24 वर्ष, से 4 नग लकड़ी की खूंटी, मानसिंह पिता अंजोर सिंह, जाति बैगा, उम्र 36 वर्ष,के पास से एक नग फरसा, एक नग हंसिया, जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ग्राम नंदनी टोला से आरोपी समारु (पप्पू) पिता कुंवर सिंह, जाति बैगा, उम्र 25 वर्ष, के पास से कुल्हाड़ी एक नग, जी.आई. तार दो गुच्छी, थैला एक नग, मांस (दोनों पसली), एक नग पोटी, एक नग कांच की शीशी, आरोपी बुद्धन पिता गवटिया, जाति बैगा, उम्र 19 वर्ष, के पास से एक टंगिया, एक गुच्छी जी.आई.तार, आरोपी शामलाल पिता दशरथ, जाति बैगा, उम्र 30 वर्ष के पास से एक नग खाली थैला तथा पवन पिता इतवारी, जाति बैगा, उम्र 19 वर्ष, के पास से आधा बोरी सूखा मांस समाग्री जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

भोरमदेव अभ्यारण में बायसन के शिकार प्रकरण सुलझाने में कवर्धा वन मंडल को मिली बड़ी कामयाबी,,,

नंदनी टोला के जंगल में 29 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में बायसन मृत पाया गया था

कबीरधाम जिले के कवर्धा वन मंडल के भोरमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण, चिल्फी परिक्षेत्र नंदनी टोला, परिसर नंदनी टोला के कक्ष क्रमांक आर.एफ.-146 में 29 जुलाई को एक गौर या बायसन की मृतक अवस्था में पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल भोरमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण अधीक्षक, उप वन मंडल अधिकारी, सहसपुर लोहारा, संबंधित परिक्षेत्र सहायक, परिसर रक्षक तथा वनअमला को रवाना किया गया था। वन मंडल अधिकारी स्वयं भी अविलंब मौके स्थल के लिए रवाना पहुंचे थे। मौके स्थल पर नर बायसन मृतक अवस्था में मिला। तत्काल कार्यवाही करते हुए पी.ओ.आर. अज्ञात व्यक्तियों के नाम से दर्ज किया गया। प्रथम दृष्टि प्रकरण में बिजली के तार से करंट देकर वन्य प्राणियों का अवैध शिकार प्रतीत हुआ।

भोरमदेव अभ्यारण में बायसन के शिकार प्रकरण सुलझाने में कवर्धा वन मंडल को मिली बड़ी कामयाबी,,,

गहन जांच करने अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी से स्निफर डॉग स्क्वायड की मदद, वन विभाग की पांच सदस्यी टीम बनी

मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करते हुए कुमान, नंदिनी तथा अन्य 3 ग्रामों में पता-साजी और गहन जांच करने के लिए वन विभाग की 5 टीमों का गठन कर किया गया था। इस पूरे घटना क्रम की सही पतासाजी करने अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी के उपसंचालक श्रीमती विजय रात्रे कुर्रे से स्निफर डॉग स्क्वायड को मौका पर भेजने के लिए संपर्क कर किया गया था। अपराधियों की खोज में सहयोग करने के लिए स्थानीय थाना प्रभारी से लिखित में और दूरभाष पर संपर्क किया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वन वृत, मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया था। कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देने के लिए कलेक्टर जिला कबीरधाम और पुलिस अधीक्षक जिला कबीरधाम को लेख किया गया था। मुखबिर और स्थानीय नागरिकों से अपराधियों का पता करने में सहयोग लेने का प्रयास किया गया।

ट्रेंड डॉग नेरो ने मौका पर उपलब्ध साक्ष्यों को सूंघकर आरोपियों के तरफ दौड़ लगाई

इसी बीच अचानकमार टाइगर रिजर्व, लोरमी से स्निफर डॉग स्क्वायड आर.एफ.- 146 में मौका स्थल पर पहुंच गया। ट्रेंड डॉग नेरो ने मौका पर उपलब्ध साक्ष्यों को सूंघकर ग्राम कुमान की तरफ दौड़ लगाई। वहां जाकर ट्रेंड डॉग नेरो ने दो घरों में घुसकर वहां बैठे व्यक्तियों की तरफ जाकर उन्हें पकड़ लिया। तीन व्यक्तियों को कुमान गांव से समनापुर वन चौकी लाकर पूछताछ की गई। ग्राम कुमान अंतर्गत ग्राम पंचायत के सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य तथा ग्राम कुमान के गणमान्य व्यक्ति की उपस्थिति में वन विभाग की टीम ने इन तीनों व्यक्तियों से पूछताछ की और पूछताछ के बाद उन्हें सरपंच, जनपद सदस्य और गणमान्य ग्रामीण के साथ सकुशल उनके घर छुड़वा दिया। इन व्यक्तियों की सूचना के आधार पर सर्च वारंट जारी करके वन विभाग की टीम द्वारा तलाशी लिए जाने पर तथा आरोपियों की निशानदेही पर बताए गए स्थलों से वन्य प्राणी बायसन के अवैध शिकार में इस्तेमाल की गई सामाग्री जीआई तार, कुल्हाडी, टंगिया, प्लास्टिक बोरा, हंसिया, फरसा, पोटी और कांच की शीशी के साथ बायसन का सूखा मांस बरामद किए गए।

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जर्मन शेफर्ड स्निफर डॉग नेरो तथा बेल्जियम शेफर्ड डॉग सिंबा का वन विभाग से संबंधित 16 और पुलिस विभाग से संबंधित 6 प्रकरणों को सुलझाने में योगदान

जर्मन शेफर्ड स्निफर डॉग (जनवरी 2016 में, राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र, टेकनपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में प्रशिक्षित) के साथ, श्री आशीष खरे, वनरक्षक (श्वान परिचारक) तथा श्रीमती सरिता पैकरा, वनरक्षक (सहायक श्वान परिचारिका) आए थे। जर्मन शेफर्ड स्निफर डॉग नेरो तथा बेल्जियम शेफर्ड डॉग सिंबा के द्वारा अचानकमार टाइगर रिजर्व, लोरमी के डॉग स्क्वायड में शामिल होने के बाद अगस्त 2016 से अब तक वन्य प्राणी अपराध प्रकरण में वन विभाग से संबंधित 16 एवं पुलिस विभाग से संबंधित 6 प्रकरणों को सुलझाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है।

30 जुलाई को नर बायसन का पोस्टमार्टम, मौत बिजली तार से करंट लगने से हुई हुआ खुलासा

30 जुलाई को वन्य प्राणी-पशु चिकित्सक, डॉ राकेश वर्मा, जंगल सफारी रायपुर तथा वन्य प्राणी-पशु चिकित्सक, भोरमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण, कवर्धा, डॉ सोनम मिश्रा द्वारा आर.एफ.-146 में मौका स्थल पर मृतक वन्य प्राणी बायसन का पोस्टमार्टम, सैंपल कलेक्शन तथा दाह संस्कार किया गया। बायसन के प्रकरण में पोस्टमार्टम तथा सैंपल कलेक्शन के दौरान डॉक्टर वर्मा तथा डॉक्टर मिश्रा ने विद्युत तार से करंट लगने के कारण बायसन की मृत्यु प्रतीत होना पाया था। यह व्यस्क नर बायसन था, जिसकी आयु लगभग 11 से 13 वर्ष रही होगी। बायसन का मांस निकला, चमड़ा शरीर से अलग होना, चारों टांगे कटी होना और सिर का धड़ से अलग होना पाया गया था। अवैध शिकार की नीयत से जी.आई.विद्युत तार के करंट का उपयोग होने का प्रकरण वारदात के स्थल पर मौजूद साक्ष्यों के अनुसार पाया गया था। मौका पर अपराधियों की चप्पलें तथा कनाशी मिले। मौका पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), श्रीमती शालिनी रैना, मुख्य वन संरक्षक (दुर्ग, वन वृत्त दुर्ग), वन मंडल अधिकारी कवर्धा, अधीक्षक, भोरमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण, उप वनमंडल अधिकारी सहसपुर लोहारा, परिक्षेत्र अधिकारी चिल्फी परिक्षेत्र, परिक्षेत्र सहायक नंदनी टोला, परिसर रक्षक कुमान, वन अमला, वानिकी चौकीदार, मजदूर तथा स्थानीय गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

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