मध्यप्रदेश में बढ़ते कोरोनावायरस के मुख्य कारण हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मध्यप्रदेश शासन भोपाल के द्वारा बिगड़ती कार्यप्रणाली ब्यबस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज आम निर्वाचन के सबन्ध में कर रहे सौतेला व्यवहार

🔺रीवा मऊगंज संपूर्ण मध्यप्रदेश में बढ़ते कोरोनावायरस से झेल रहे आम जनमानस आज भुखमरी गरीबी की चपेट में आ चुका है। जिसका मुख्य कारण यह है कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज आम निर्वाचन के संबंध में लगातार दो वर्षों से आंख मिचौली खेल रहे हैं। मुख्यमंत्री कोरोनावायरस की आड़ The post मध्यप्रदेश में बढ़ते कोरोनावायरस के मुख्य कारण हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मध्यप्रदेश शासन भोपाल के द्वारा बिगड़ती कार्यप्रणाली ब्यबस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज आम निर्वाचन के सबन्ध में कर रहे सौतेला व्यवहार first appeared on saharasamachar.com.
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मध्यप्रदेश में बढ़ते कोरोनावायरस के मुख्य कारण हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मध्यप्रदेश शासन भोपाल के द्वारा बिगड़ती कार्यप्रणाली ब्यबस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज आम निर्वाचन के सबन्ध में कर रहे सौतेला व्यवहार

🔺रीवा मऊगंज

संपूर्ण मध्यप्रदेश में बढ़ते कोरोनावायरस से झेल रहे आम जनमानस आज भुखमरी गरीबी की चपेट में आ चुका है। जिसका मुख्य कारण यह है कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज आम निर्वाचन के संबंध में लगातार दो वर्षों से आंख मिचौली खेल रहे हैं। मुख्यमंत्री कोरोनावायरस की आड़ में प्रदेश की जनता के साथ साजिश कर रहे हैं इसके पूर्व कई जगहों में मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा उपचुनाव कराया गया जहां कोरोनावायरस का कोई प्रभाव नहीं था आज उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव हो रहा है उसमें कोरोनावायरस का कोई प्रभाव नहीं इससे साफ झलकता है कि माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन चुनाव संपन्न कराना ही नहीं चाहते हैं इसके पीछे क्या कारण है उस कारण को मध्य प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री से स्पष्ट जवाब चाहती है मध्य प्रदेश की जनता के साथ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जैसे सहकारिता विभाग कृषि उपज मंडी नगर पंचायत नगर निगम इन विभागों के जनप्रतिनिधियों का प्रभार छीन कर विभागीय प्रशासक बना दिया गया है जबकि जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों को करीबन डेढ़ वर्षो से प्रशासक बना कर उन्हें विधिवत वित्तीय प्रभार दिया गया है जबकि पंचायती राज अधिनियम में साफ वर्णित है कि कोई भी जनप्रतिनिधि 6 माह से अधिक प्रशासक के रूप में कार्य नहीं कर सकते फिर भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा संविधान नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के खिलाफ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब तक अपने अम जनता के साथ सौतेला व्यवहार करते रहेंगे।

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