महिला का बलात्‍कार करने वाले अभियुक्‍त को नहीं मिली जमानत…

पन्ना मध्य प्रदेश पन्ना।कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के मी.से.प्रभा.,ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि,माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुये प्रकरण में आरोपी समन कुमार पटेल की जमानत निरस्त की। प्रथम सूचना प्रतिवेदन अनुसार फरियादी ने थाना-देवेन्द्रनगर में उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दिया कि,बीती रात 11.00 बजे मै और मेरी पत्नि, रामकेश पटेल The post महिला का बलात्कार करने वाले अभियुक्त को नहीं मिली जमानत… first appeared on saharasamachar.com.
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महिला का बलात्‍कार करने वाले अभियुक्‍त को नहीं मिली जमानत…

पन्ना मध्य प्रदेश

पन्‍ना।कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्‍ना के मी.से.प्रभा.,ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि,माननीय न्‍यायालय द्वारा सुनवाई करते हुये प्रकरण में आरोपी समन कुमार पटेल की जमानत निरस्‍त की।

प्रथम सूचना प्रतिवेदन अनुसार फरियादी ने थाना-देवेन्‍द्रनगर में उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दिया कि,बीती रात 11.00 बजे मै और मेरी पत्नि, रामकेश पटेल के घर गये थे रामकेश के घर मेरी पत्नि रूक गई, दिनांक 03.12.2020 को 11.30 बजे अपनी पत्नि को लेने रामकेश के घर गया और पूछा तो रामकेश की पत्नि व लडके आनंद ने बताया कि,वह (फरियादी की पत्नि) घर जाने का कहकर कुछ देर पहले चली गयी थी, तब फरियादी द्वारा गांव में व रिश्‍तेदारी में पता किया कही पता नहीं चला।

पीडिता के दस्‍तयाब होने पर उसने बताया कि,रात 12.30 बजे समन पटेल द्वारा मुझे अपने साथ मेरे मायके ले जाते वक्‍त रास्‍ते में, मुझे व मेरे बच्‍चों को जान से मार देने की धमकी देकर एक खेत में बलात्‍कार कारित किया फिर अपने साथ अन्‍य कई शहरों में ले गया और बाद में बस स्‍टैण्‍ड देवेन्‍द्रनगर में छोडकर भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना-देवेन्‍द्रनगर के अपराध क्रमांक 539/2020,धारा 341,366,376,323,506 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

पीडिता के धारा 164 के कथन न्‍यायालय में हुये,जिसमें घटना की पुष्टि हुई और धारा 354,354(ए),456,343 भा.द.वि. की वृद्धि हुई। आरोपी-समन कुमार पटेल,थाना-देवेन्‍द्रनगर,जिला-पन्‍ना द्वारा जमानत हेतु आवेदन पत्र प्रस्‍तुत किया। जिसका अभियोजन की ओर से श्री दिनेश खरे,सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी,पन्‍ना द्वारा विरोध किया गया, माननीय न्‍यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश पन्‍ना में अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत तर्को से सहमत होते हुये जमानत आवेदन पत्र को निरस्‍त किया।

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