मारपीट कर घायल करने वाले आरोपीगण को सजा और जुर्माना…
पन्ना मध्य प्रदेश
पन्ना-जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के मी.से.प्र./सहा.जि.लो.अभि. अधि.,ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि, अभियोजन के अनुसार दिनांक 05.07.2015 को 10 बजे दिन में फरियादी कढोरी सिंह उसकी किराना दुकान के बाहर खडा है तभी गांव का कल्याण सिंह आया और अश्लील गालिया देकर बोला कि खेत क्यो जोत लिया तब फरियादी ने गालिया देने से मना किया तभी सुमरत सिंह ने उसे डण्डा मार दिया जो दाहिने तरफ माथे में लगा व खून निकलने लगा मौके पर फरियादी का लडका मन्नू, कल्लू राजा व कल्लू राजा की पत्नि ने बीच-बचाव किया।
अभियुक्तगण जाते जाते अश्लील गालियां देते हुये कह रहे थे अगर खेत पर गये तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की रिपोर्ट थाना-सिमरिया में अपराध क्र. 140/15 में धारा 294,323,506बी, भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण का विचारण न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,तह.पवई,जिला-पन्ना के न्यायालय में हुआ। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर माननीय न्यायालय ने अभियुक्तगण को दोषी पाया। माननीय न्यायालय के द्वारा, अभियोजन के तर्कों से, सहमत होते हुए अभियुक्त सूरत उर्फ सुमरत सिंह पिता मुकंद सिंह परिहार उम्र-72 वर्ष,2.कल्याण सिंह पिता कुम्मेर उर्फ उमेश सिंह परिहार,उम्र-36 वर्ष,दोनों निवासी-पडरिया,थाना-सिमरिया,जिला-पन्ना,को धारा 323/34 भा.द.वि.में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000-1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया गया एवं व्यक्तिक्रम पर 01-01 माह का सादा कारावास के दंड से दंडित किया गया। प्रकरण में पैरवी श्री कपिल कुमार साहू,सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी,तह.पवई,द्वारा की गई।
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