लडकी के साथ गाली-गलौच कर मारपीट करने वाले,अभियुक्त को कारावास एवं जुर्माना
पन्ना मध्य प्रदेश
पन्ना -जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के मी.से.प्र./सहा.जि.लो. अभि.अधि.,ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि,अभियोजन के अनुसार फरियादी पंचम यादव की पुत्री हरन कुमारी अन्य लडकियों सरस्वती,ऊषा एवं रानी के साथ लच्छी ढीमर के अमरूद के बगीचे में अमरूद खरीदने के लिये दिनांक 22.10.2015 को 12 बजे गई थी तभी लच्छी ढीमर ने लडकियों को देखकर लाठी मारने आ गया तो हरन कुमारी को छोड सारी लडकिया भाग गई लच्छी ढीमर ने हरन कुमारी को लाठी मारी जो बाये पैर की जांघ में मारी थी तो हरन कुमारी वही गिर गई व चिल्लाई तो वही काम कर रहे उसके भाई लखन व विजय आ गये और लच्छी गाली देते हुये कह रहा था कि यहां दुबारा आई तो जान से खत्म कर दूंगा।फरियादी की रिपोर्ट पर थाना-पवई में अप.क्र.07/15 धारा 294,323,506बी भा.द.वि.पर अपराध पंजीबद्ध कर,विवेचना में लिया गया। आहत की एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा 325 भा.द.वि. का इजाफा किया गया व विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण का विचारण न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,प्रियंका उत्कर्ष त्रिपाठी, तह.पवई जिला-पन्ना(म.प्र.) के न्यायालय में हुआ। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया। माननीय न्यायालय के द्वारा, अभियोजन के तर्कों से, सहमत होते हुए अभियुक्त-लच्छी ढीमर पिता भगदरिया ढीमर,उम्र-65 वर्ष,निवासी-ग्राम जुही थाना-पवई,जिला-पन्ना को धारा 325 भा.द.वि.में 06 माह का कठोर कारावास और 1000 रूपये अर्थदंड से,दंडित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास पृथक से भुगताया जाने के दंड से दडित किया गया। प्रकरण में पैरवी श्री कपिल कुमार साहू, सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी,तह.पवई द्वारा की गई।
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