लाठी से मारपीट कारित करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कारावास और जुर्माना…

पन्ना मध्य प्रदेश जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के मी.से.प्र./सहा.जि.लो.अभि.अधि., ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि, अभियोजन के अनुसार फरियादी भारतलाल ने थाना-शाहनगर मे रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 08.07.2015 को सुबह 05 बजे नित्य क्रिया के लिये ग्राम आमा में तालाब की मेड के पास आया और तभी गांव का रामदास साहू सामने आया The post लाठी से मारपीट कारित करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कारावास और जुर्माना… first appeared on saharasamachar.com.
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लाठी से मारपीट कारित करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कारावास और जुर्माना…

पन्‍ना मध्य प्रदेश

जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्‍ना के मी.से.प्र./सहा.जि.लो.अभि.अधि., ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि, अभियोजन के अनुसार फरियादी भारतलाल ने थाना-शाहनगर मे रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 08.07.2015 को सुबह 05 बजे नित्‍य क्रिया के लिये ग्राम आमा में तालाब की मेड के पास आया और तभी गांव का रामदास साहू सामने आया और मां की बुरी-बुरी गाली देते हुये बोला कि,नल से पानी क्‍यों नहीं भरने देता और फरियादी के साथ लिपटा-झपटी कर पटक दिया और एक लाठी बायें हाथ की कोहनी के नीचे व एक लाठी बाएं पैर की जांघ में मारी,जिससे गंभीर चोटें आयी तभी फरियादी के चिल्‍लाने से पुत्र कल्‍लू प्रजापति एवं भजिया काछी ने आकर बीच-बचाव किया।

रामदास जाते-जाते कह रहा था अब नल से पानी भरने से मना किया तो जान से खत्‍म कर दूंगा। फरियादी की रिपोर्ट थाना-शाहनगर में अपराध क्र.986/15 में धारा 294,323,506 भा.द‍.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। फरिया‍दी की एक्‍सरे रिपोर्ट प्राप्‍त होने पर धारा 325 भा.द.वि. का इजाफा किया गया। विवेचना उपरांत चालान माननीय न्‍यायालय में पेश किया गया।

प्रकरण का विचारण न्‍यायालय न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी प्रथम श्रेणी,तह.पवई,जिला-पन्ना के न्यायालय में हुआ। अभियोजन के द्वारा प्रस्‍तुत तर्को एवं न्‍यायिक दृष्‍टांतों के आधार पर माननीय न्यायालय ने अभियुक्‍त को दोषी पाया। माननीय न्यायालय के द्वारा, अभियोजन के तर्कों से, सहमत होते हुए अभियुक्‍त रामदास पिता मंगलिया,उम्र-52 वर्ष,निवासी ग्राम-आमा,थाना-शाहनगर,जिला-पन्‍ना को धारा 325 भा.द.सं. के आरोप में 01 साल का सश्रम कारावास और 500 रूपये अर्थदंड से,दंडित किया गया। अर्थदण्‍ड राशि अदा न करने की दशा में 02 माह का अतिरिक्‍त सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जावे। प्रकरण में पैरवी श्री कपिल कुमार साहू,सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी,तह.पवई,पन्‍ना द्वारा की गई।

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