हाईकोर्ट: UP सरकार के धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने का मामल…

प्रयागराज उत्तर प्रदेश यूपी सरकार के धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज हुई मामले की सुनवाई, यूपी सरकार ने कोर्ट से मांगा समय, सरकार का पक्ष रखने के लिए अदालत से मांगा समय, कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील मंजूर करते हुए 24 फरवरी को सुनवाई का दिया आदेश, याचिका The post हाईकोर्ट: UP सरकार के धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने का मामल… first appeared on saharasamachar.com.
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हाईकोर्ट: UP सरकार के धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने का मामल…

प्रयागराज उत्तर प्रदेश

यूपी सरकार के धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज हुई मामले की सुनवाई, यूपी सरकार ने कोर्ट से मांगा समय, सरकार का पक्ष रखने के लिए अदालत से मांगा समय,

कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील मंजूर करते हुए 24 फरवरी को सुनवाई का दिया आदेश, याचिका में धर्मांतरण अध्यादेश को रद्द करने की मांग की गई है, धर्मांतरण कानून के दुरुपयोग की जताई गई है आशंका, सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की राज्य सरकार की अर्जी सुप्रीम कोर्ट से पहले ही हो चुकी है खारिज,

सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को राज्य सरकार की अर्जी कर दी थी खारिज, सुप्रीम कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई का रास्ता हो गया है साफ, राज्य सरकार की ओर से याचिका पर दाखिल किया जा चुका है जवाबी हलफनामा, याचिकाओं में धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश को संविधान के खिलाफ और गैर जरूरी बताते हुए दी गई है चुनौती,

याचिकाओं में आरोप यह कानून व्यक्ति के अपनी पसंद व शर्तों पर किसी भी व्यक्ति के साथ रहने व धर्म/पंथ अपनाने के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, राज्य सरकार की दलील शादी के लिए धर्म परिवर्तन से कानून व्यवस्था व सामाजिक स्थिति खराब हो रही थी,

राज्य सरकार इसे रोकने के लिए कानून लायी है, राज्य सरकार ने धर्मांतरण अध्यादेश को पूरी तरह से संविधान सम्मत बताया है, राज्य सरकार की दलील इससे किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं होता है, जस्टिस संजय यादव और जयंत बनर्जी की डिवीजन बेंच में हुई मामले की सुनवाई।

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