OBC आरक्षण: हाईकोर्ट ने PSC को फटकार लगाई, कहा- कभी भी चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने नहीं दिए आदेश, हमारे कंधे पर बंदूक रखकर न चलाओ...

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OBC आरक्षण: हाईकोर्ट ने PSC को फटकार लगाई, कहा- कभी भी चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने नहीं दिए आदेश, हमारे कंधे पर बंदूक रखकर न चलाओ

कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण मामले पर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण पर अंतरिम रोक बरकरार रखी है। सरकार का पक्ष रखने के लिए आज भी महाधिवक्ता (SGI) तुषार मेहता उपस्थित नहीं हो पाए। मामले में अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। कोर्ट ने कहा, SC के आदेश के तहत मामलों की जल्द सुनवाई पूरी करनी है। अब पक्षकारों की अनुपस्थिति से किसी भी कारण सुनवाई नहीं टलेगी। 1 अगस्त से OBC आरक्षण पर दोपहर 3:30 बजे नियमित सुनवाई होगी। हर बार सुनवाई के लिए 1 घंटे नियत किए गए है।

गौरतलब है कि ओबीसी आरक्षण से जुड़ीं 63 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। शुरुआती बहस में MPPSC द्वारा अंतरिम आवेदन पेश किया गया। MPPSC ने दलील दी कि HC सिलेक्शन प्रॉसेस को 113 प्रतिशत के लिहाज से करने अंतरिम आदेश जारी करे। लम्बे समय से चयन प्रक्रिया रुकी है। वहीं मामले में HC की डिविजन बेंच ने MPPSC को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हमने कभी भी चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश नहीं दिए। आप 14 प्रतिशत आरक्षण के साथ आगे बढ़े। हमारे कंधे पर बंदूक रखकर न चलाएं। वहीं कोर्ट ने कहा, SC के आदेश के तहत मामलों की जल्द सुनवाई पूरी करनी है। अब पक्षकारों की अनुपस्थिति से किसी भी कारण सुनवाई नहीं टलेगी। 1 अगस्त से OBC आरक्षण पर दोपहर 3:30 बजे नियमित सुनवाई होगी। हर बार सुनवाई के लिए 1 घंटे नियत किए गए है।

बता दें कि मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार के दौरान ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। अब 1 अगस्त से इस मामले में सुनवाई होगी।साभार