MP में पत्रकार सुरक्षा कानून और भोपाल में बनेगा स्टेट मीडिया सेंटर: जर्नलिस्टों को मिलेगी ये तमाम सुविधाएं, ‘पत्रकार समागम’ में CM शिवराज ने किया ऐलान

MP में पत्रकार सुरक्षा कानून और भोपाल में बनेगा स्टेट मीडिया सेंटर: 
 

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MP में पत्रकार सुरक्षा कानून और भोपाल में बनेगा स्टेट मीडिया सेंटर: जर्नलिस्टों को मिलेगी ये तमाम सुविधाएं, ‘पत्रकार समागम’ में CM शिवराज ने किया ऐलान

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में ‘पत्रकार समागम’ आयोजन किया गया है. जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार साथियों से मुलाकात की. प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून बनेगा. भोपाल के मालवीय नगर में स्टेट मीडिया सेंटर बनेगा. पत्रकार भवन के नए स्वरूप में स्टेट मीडिया सेंटर बनाया जाएगा. स्टेट मीडिया सेंटर में प्रेस कांफ्रेंस के लिए सभागार की व्यवस्था रहेगी. पत्रकार बंधुओं के बैठने और चर्चा करने की व्यवस्था, लाइब्रेरी, कैंटीन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

मुख्यमंत्री शिवराज ने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में मीडिया प्रतिनिधियों का परिश्रम प्रशंसनीय है. पत्रकार साथी दिन-रात कार्य करते हैं. अनेक कठिनाइयों के बीच वे तथ्यों और समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं. यही नहीं सरकार और अन्य सभी के लिए सेतु के रूप में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया के लिए मेरे मन में बहुत आदर का स्थान है. आज इस पत्रकार समागम में अनेक साथियों से भेंट हो रही है.

उन्होंने कहा कि बीमा की तारीख 15 सितंबर से बढ़ाकर 25 सितंबर की गई है. पत्रकार के निधन पर 8 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी. साधारण बीमारी पर 40 हजार औऱ गंभीर बीमारी पर 1 लाख की सहायता राशि दी जाएगी. पत्रकार के बच्चों के शिक्षा लोन पर 5% अनुदान मिलेगा. मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून बनेगा. कानून बनाने के लिए समिति गठित की जाएगी. समिति में पत्रकारों को भी रखा जाएगा. वरिष्ठ पत्रकारों को 20 हजार रुपए का सम्मान निधि दिया जाएगा.

मुख्यमत्री की महत्वपूर्ण घोषणाएं

  • राजधानी के पत्रकार भवन की भूमि पर नए भवन का निर्माण किया जाएगा.
  • वर्तमान में भोपाल में दो स्थानों पर पत्रकारों के लिए भूमि आवंटित कर कॉलोनी विकसित की गई है. अन्य नगरों में आज की आवश्यकता के अनुसार पत्रकारों की सोसायटी को भूमि प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए विधिवत कदम उठाए जाएंगे. इससे पत्रकार बंधुओं को अपना मकान बनाने के लिए व्यवस्था आसान होगी.
  • बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम राशि में 27 प्रतिशत वृद्धि की गई थी. बढ़ी हुई राशि पत्रकारों को नहीं भरना होगी. राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि वहन करेगी. गत वर्ष की तरह ही पत्रकारों को प्रीमियम देना होगा.
  • 65 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ पत्रकारों को बीमा के लिए प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा भरा जाएगा. पत्रकारों के जीवनसाथी (पति/पत्नी) के बीमा का प्रीमियम भीराज्य सरकार भरेगी.
  • बीमा योजना की अंतिम तिथि 16 सितंबर से बढ़ाकर 25 सितंबर की जाएगी.
  • अस्वस्थ होने पर पत्रकार बंधु को आर्थिक सहायता के लिए वर्तमान प्रावधान 20 हजार के स्थान पर 40 हजार रूपए किया जाएगा. गंभीर बीमारी की स्थिति में यह 50 हजार के स्थान पर एक लाख रुपये होगा.
  • मध्यप्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को मासिक सम्मान निधि की राशि 10 हजार के स्थान पर 20 हजार रुपए होगी.
  • सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार के अवसान की स्थिति में परिवार को आठ लाख रूपए की राशि प्रदान की जाएगी.
  • अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रूपए की जाएगी.
  • अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के बेटे-बेटियों की शिक्षा के लिए बैंक से ऋण पर उसके ब्याज पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्ष के लिए राज्य सरकार वहन करेगी.
  • मध्यप्रदेश के छोटे शहरों और कस्बों के पत्रकार साथियों की जरूरत के अनुसार उन्हें भोपाल में डिजिटल तकनीक का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा. इसके लिए जनसंपर्क विभाग आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल का सहयोग भी प्राप्त किया जाएगा.
  • पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए वरिष्ठ पत्रकारों की समिति गठित कर प्राप्त सुझावों पर राज्य शासन द्वारा अमल किया जाएगा.Jsr