कोर्ट का फैसला : रिश्वत खोर पटवारी को 04 वर्ष का कारावास -
 

रिश्वत खोर पटवारी को 04 वर्ष का कारावास -
 
 

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कोर्ट का बड़ा फैसला, रिश्वत खोर पटवारी को 04 वर्ष का कारावास -

सतना। मध्यप्रदेश सतना में विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम द्वारा अखण्ड प्रताप सिंह तनय देवलाल सिंह उम्र 51 वर्ष निवासी खरवाही थाना अमरपाटन जिला सतना तत्का्लीन हल्का पटवारी लौलाछ सर्किल बिहरा तहसील कोटर जिला सतना मध्यप्रदेश को कारावास से दण्डित किया है।

भ्रष्टा्चार निवारण अधिनियम की धारा 07 के अन्तर्गत तीन वर्ष का कारावास एवं 2000 रू0 का अर्थदण्डर तथा धारा 13 (1)(डी) ,13(2) में 04 वर्ष का कारावास एवं 2000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।