लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर घायल करने वाले आरोपीगण को सजा और जुर्माना
पन्ना मध्य प्रदेश
पन्ना- जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के मी.से.प्र./सहा.जि.लो.अभि. अधि.,ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि, अभियोजन के अनुसार उपनिरीक्षक को दिनांक 26.02. 2015 को सी.एच.सी.पवई से एक लिखित तहरीर प्राप्ति अनुसार आरोपी राकेश जैन द्वारा फरियादी की थ्री व्हीलर को तेज व लापरवाह पूर्वक चलाकर टेडी बरदी मोड,आम रोड,ग्राम-मनकी में पलटा दी, जिसमें आहत/फरियादी रविन्द्र दुबे एवं अभियुक्त दोनों को चोटें आई। फरियादी की रिपोर्ट थाना-पवई में अपराध क्र.44/15 में धारा 279,338, भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना दौरान फरियादी की चिकित्सीय परीक्षण उपरांत अस्थिभंग पाये जाने से धारा 338 भा.द.वि. एवं धारा 3/181,5/180 मोटरयान अधिनियम का ईजाफा किया गया । विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण का विचारण न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,तह.पवई,जिला-पन्ना के न्यायालय में हुआ। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर माननीय न्यायालय ने अभियुक्तगण को दोषी पाया। माननीय न्यायालय के द्वारा, अभियोजन के तर्कों से, सहमत होते हुए अभियुक्त राकेश जैन पिता संतोष जैन,उम्र-45 वर्ष,ग्राम-पगरा,थाना-गुनौर,जिला-पन्ना,को धारा 279 भा.द.वि.में 06 माह,धारा 338 भा.द.स. में 06 माह एवं धारा 3/181 मोट.व्ही.एक्ट में न्यायालय उठने तक की सजा एवं क्रमश: 1000,500,500 का अर्थदण्ड से दंडित किया गया एवं अभियुक्त राहुल जैन पिता राकेश जैन(वाहन मालिक),उम्र-22 वर्ष,ग्राम-पगरा,थाना-गुनौर,जिला-पन्ना को धारा 5/181 मोट.व्ही.एक्ट में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड,दंडित किया गया। प्रकरण में पैरवी श्री कपिल कुमार साहू,सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी,तह.पवई,पन्ना द्वारा की गई।
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